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उत्तर प्रदेश में पर्यटकों और श्रद्धालुओं के लिए नई बेड एंड ब्रेकफास्ट (बी एंड बी) एवं होमस्टे नीति लागू होमस्टे स्वामियों को अनिवार्य होगा ऑनलाइन पंजीकरण


स्टेट ब्यूरो हेड योगेन्द्र सिंह यादव ✍🏻 

शाहजहांपुर, 19 सितंबर 2025 –
उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्यटकों और श्रद्धालुओं को उच्च स्तरीय और सुरक्षित आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बेड एंड ब्रेकफास्ट (बी एंड बी) एवं होमस्टे नीति-2025 जारी की है। इस नीति का उद्देश्य न केवल पर्यटकों के अनुभव को बेहतर बनाना है, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था को गति देने और स्थानीय स्तर पर आय व रोजगार के नए अवसर सृजित करना भी है।

पंजीकरण अनिवार्य

  • सभी मौजूदा व नई होमस्टे, बी एंड बी और रूरल होमस्टे इकाइयों के स्वामियों को नीति जारी होने की तिथि से 12 माह के भीतर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
  • समय सीमा समाप्त होने के बाद पंजीकरण प्रमाण-पत्र के बिना संचालन की अनुमति नहीं दी जाएगी।
  • पंजीकरण उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के ऑनलाइन पोर्टल up-tourismportal.in पर किया जाएगा।

प्रमुख प्रावधान

  • शहरी होमस्टे:
    • इकाई पूरी तरह आवासीय होनी चाहिए और स्वामी का परिवार वहीं निवास करेगा।
    • अधिकतम दो-तिहाई कक्ष ही किराये पर दिए जा सकेंगे (कम से कम 1 और अधिकतम 6 कक्ष, कुल अधिकतम 12 शैया)।
    • केयरटेकर का निवास अनिवार्य।
  • बी एंड बी इकाई:
    • शहरी क्षेत्रों में किफायती दरों पर आवास और नाश्ते/भोजन की सुविधा प्रदान करेगी।
  • रूरल होमस्टे:
    • सम्पूर्ण ग्रामीण क्षेत्रों में लागू, जहां देशी-विदेशी पर्यटक ग्राम्य जीवन का अनुभव ले सकेंगे।
    • खानपान, शौचालय, जल व ऊर्जा आपूर्ति, सामान्य फर्नीचर जैसी मूलभूत सुविधाएं अनिवार्य।

वित्तीय प्रोत्साहन

नई इकाइयों को विभिन्न अनुदान और वित्तीय प्रोत्साहन देने का प्रावधान भी नीति में शामिल है, जिससे पर्यटन क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।

यह कदम उत्तर प्रदेश को घरेलू व अंतरराष्ट्रीय पर्यटन के लिए और आकर्षक बनाने के साथ-साथ राज्य की अर्थव्यवस्था और ग्रामीण विकास को भी नई दिशा देगा।

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