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ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत शाहजहाँपुर पुलिस की बड़ी सफलता — धारा 302/34 भा.दं.सं. के दो आरोपियों को आजीवन कारावास व ₹50,000 अर्थदंड


स्टेट ब्यूरो हेड योगेन्द्र सिंह यादव ✍🏻 

शाहजहाँपुर पुलिस ने ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत एक और बड़ी सफलता हासिल की है। धारा 302/34 भा.दं.सं. के दो आरोपियों को आजीवन कारावास एवं ₹25,000-₹25,000 (कुल ₹50,000) के अर्थदंड से दंडित कराया गया है।

यह कार्रवाई श्री राजीव कृष्ण, पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के आदेशानुसार तथा अपर पुलिस महानिदेशक, बरेली जोन श्री रमित शर्मा और पुलिस उपमहानिरीक्षक, बरेली परिक्षेत्र श्री अजय कुमार साहनी के निर्देशन में, श्रीमान पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर के कुशल नेतृत्व में की गई।

थाना तिलहर पुलिस, मॉनिटरिंग सेल एवं अभियोजन विभाग के संयुक्त प्रयास से प्रकरण की सुनवाई मा. न्यायालय ए.एस.जे. (3) में प्रभावी पैरवी करते हुए त्वरित निर्णय सुनिश्चित कराया गया।

सजा प्राप्त अभियुक्तगण –

1️⃣ जयवीर पुत्र भगवन्नू
2️⃣ इन्द्रकला पत्नी जयवीर
(दोनों निवासी – ग्राम हिसमाह, थाना तिलहर, जनपद शाहजहाँपुर)

मामले का विवरण –

आरोपियों पर वादी की बहन से अतिरिक्त दहेज की मांग करने एवं मांग पूरी न होने पर मिट्टी का तेल डालकर जलाकर हत्या करने का आरोप सिद्ध हुआ।
यह मामला मु.अ.सं. 09/2019, धारा 302/34 भा.दं.सं., थाना तिलहर में पंजीकृत था।

प्रभावी पैरवी एवं समयबद्ध कार्यवाही के फलस्वरूप दोनों अभियुक्तों को आजीवन कारावास एवं ₹25,000-₹25,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई गई।

शाहजहाँपुर पुलिस की तत्परता :

➡️ मॉनिटरिंग सेल एवं थाना पुलिस के समन्वय से प्रभावी साक्ष्य प्रस्तुत किए गए।
➡️ साक्षियों की समयबद्ध उपस्थिति सुनिश्चित की गई।
➡️ न्यायालय में सशक्त पैरवी कर दोषसिद्धि सुनिश्चित की गई।

ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत शाहजहाँपुर पुलिस का यह प्रयास समाज में महिलाओं के प्रति अपराधों पर कड़ा संदेश देने वाला है।


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