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रामपुर की विशेष MP/MLA अदालत ने समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को दो पैन कार्ड रखने और फर्जी दस्तावेज़ों का उपयोग करने के मामले में दोषी ठहराया है। दोनों को 7-7 साल की जेल की सज़ा सुनाई गई है।
🔍 मामला क्या था?
- आरोप है कि अब्दुल्ला आजम ने दो अलग-अलग जन्मतिथियों पर दो पैन कार्ड बनवाए थे।
- यह मामला भाजपा विधायक आकाश सक्सेना की शिकायत के बाद उजागर हुआ था।
- कोर्ट ने पाया कि इन पैन कार्डों का इस्तेमाल बैंकिंग लेनदेन और अन्य दस्तावेज़ों में किया गया, जो धोखाधड़ी के दायरे में आता है।
⚖️ अदालत ने क्या फैसला दिया?
अदालत ने दोनों को दोषी करार देते हुए 7-7 साल की कारावास सज़ा सुनाई है।
सजा के बाद उन्हें तत्काल हिरासत में ले लिया गया है।
🔙 पिछला इतिहास
- इससे पहले आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा, और अब्दुल्ला आजम को फर्जी जन्म प्रमाणपत्र (Birth Certificate) मामले में भी 7-7 साल की सज़ा हुई थी।
- अब्दुल्ला ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन उसे खारिज कर दिया गया।
🧭 राजनीतिक और कानूनी प्रभाव
यह सज़ा आजम खान परिवार के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। राजनीतिक रूप से यह पलटाव हो सकता है क्योंकि यह मामलों में उनकी छवि को नुकसान पहुंचा सकता है।
कानूनी रूप से, यह फैसला ऐसे समय आया है जब उन्होंने कई अन्य मुकदमों का सामना किया है।
👉 निष्कर्ष:
आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम के लिए यह फैसले एक ठोस कानूनी चुनौतियाँ पैदा करेंगे। उनकी राजनीतिक यात्रा और सामाजिक प्रतिष्ठा पर इसका गहरा असर हो सकता है।

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