जनपद शाहजहाँपुर में संपत्ति क्रय–विक्रय से जुड़ी दरों में संशोधन किया गया है। कार्यालय जिलाधिकारी, शाहजहाँपुर द्वारा जारी आदेश के अनुसार उ०प्र० स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) द्वितीय संशोधन नियमावली 2013 के अंतर्गत जनपद की संपत्ति मूल्यांकन सूची का पुनरीक्षण कर नई दरें दिनांक 01 जनवरी 2026 से प्रभावी की जाएंगी।
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) अरविन्द कुमार द्वारा जारी आदेश में बताया गया है कि वर्तमान में लागू दर सूची दिनांक 05.01.2024 से प्रभावी थी, जिसे अब बाजार मूल्य के अनुरूप पुनरीक्षित किया गया है। इसके अंतर्गत जनपद की तहसील सदर, पुवायां, तिलहर, जलालाबाद एवं कलान क्षेत्रों में कृषि, अकृषक, व्यावसायिक संपत्तियों तथा निर्माण से संबंधित न्यूनतम दरें निर्धारित की गई हैं।
आदेश के अनुसार, सभी संबंधित अधिकारियों, उप निबंधकों, तहसीलदारों, उपजिलाधिकारियों एवं सहायक महानिरीक्षक निबंधन द्वारा व्यापक सर्वेक्षण कर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक मूल्यांकन किया गया। इसके पश्चात बाजार भाव के अनुरूप नई मूल्यांकन सूची तैयार की गई है, जिससे स्टाम्प शुल्क निर्धारण में पारदर्शिता और यथार्थता सुनिश्चित हो सके।
इस संबंध में प्रमुख सचिव, कर एवं निबंधन विभाग उत्तर प्रदेश शासन, महानिरीक्षक निबंधन, आयुक्त बरेली मंडल सहित सभी संबंधित अधिकारियों को प्रतिलिपि भेजी गई है। साथ ही जिला सूचना विज्ञान अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि नई मूल्यांकन सूची को जिले की विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें, ताकि आमजन को समय से जानकारी प्राप्त हो सके।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि 01 जनवरी 2026 के बाद संपत्ति से संबंधित सभी पंजीकरण कार्य नई दरों के अनुसार ही किए जाएंगे। आम नागरिकों से अपील की गई है कि संपत्ति लेन–देन से पूर्व नई मूल्यांकन दरों की जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें, जिससे किसी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके।
0 Comments