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ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत जनपद शाहजहाँपुर पुलिस की बड़ी सफलता — धारा 302/504 भादवि व 25/27/30 आर्म्स एक्ट के आरोपी को आजीवन कारावास एवं ₹55,000 अर्थदंड की सजा


 स्टेट ब्यूरो हेड योगेन्द्र सिंह यादव ✍🏻 

जनपद शाहजहाँपुर

सराहनीय कार्य — दिनांक 02.12.2025

श्री राजीव कृष्ण, पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के आदेशों के अनुपालन में जनपद में जघन्य अपराधों के आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाए जाने हेतु ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान प्रभावी रूप से संचालित किया जा रहा है।

इसी क्रम में श्री रलमत शर्मा, अपर पुलिस महानिदेशक बरेली जोन तथा श्री अजय कुमार साहनी, पुलिस उपमहानिरीक्षक, बरेली परिक्षेत्र के निर्देशन में, श्रीमान पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर के कुशल नेतृत्व, अपर पुलिस अधीक्षक नगर तथा क्षेत्राधिकारी सदर/पार्टी प्रभारी के पर्यवेक्षण में जनपद पुलिस को एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है।

मॉनिटरिंग सेल व थाना तिलहर पुलिस, तथा अभियोक्ति विभाग के समन्वय से मामले की प्रभावी पैरवी, गवाहों की समयबद्ध प्रस्तुतिकरण एवं मज़बूत अभिलेखीय कार्यवाही के उपरांत, माननीय न्यायालय एएसजे-04 द्वारा आरोपी राजाराम पुत्र अंगदपाल, निवासी ग्राम चकुलिया, थाना तिलहर, जनपद शाहजहाँपुर को आजीवन कारावास तथा कुल ₹55,000 के अर्थदंड से दंडित किया गया है।

✔ अपराध का विवरण

आरोपी राजाराम ने वर्ष 2020 में
मामला— मुअसं 319/2020, धारा 302/504 भादवि तथा मुअसं 324/2020 धारा 25/27/30 आर्म्स एक्ट (थाना तिलहर)
के तहत अपने पड़ोसी/वादी के पिता की खेत में सब्जी तोड़ने को लेकर हुए विवाद में गोली मारकर हत्या कर दी थी

✔ सजा का विवरण

माननीय न्यायालय ने अपराध सिद्ध पाए जाने पर —

  • आजीवन कारावास, तथा
  • ₹55,000 का आर्थिक दंड
    से दंडित किया।

✔ सजा प्राप्त अभियुक्त

नाम: राजाराम पुत्र अंगदपाल
निवासी: ग्राम चकुलिया, थाना तिलहर, जिला शाहजहाँपुर


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