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अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत इकाइयों की स्थापना हेतु आवेदन आमंत्रित

स्टेट ब्यूरो हेड योगेन्द्र सिंह यादव ✍🏻 

शाहजहाँपुर, 06 दिसंबर।
उ.प्र. खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) के अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति श्रेणी के इच्छुक लाभार्थियों को स्व-रोजगार की दिशा में बड़ा अवसर प्रदान किया जा रहा है। योजना के अंतर्गत जनपद शाहजहाँपुर में अनुसूचित जाति हेतु 04 तथा अनुसूचित जनजाति हेतु 02 इकाइयों की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

इन इकाइयों को कुल 22.32 लाख रुपये का मार्जिन मनी अनुदान प्रदान किया जाएगा। इसके लिए 25 दिसंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।

योजना की मुख्य विशेषताएँ

  • ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में नई ग्रामोद्योग इकाइयों की स्थापना।
  • निर्माण उद्योग: अधिकतम लागत ₹50 लाख तक।
  • सेवा उद्योग: अधिकतम लागत ₹20 लाख तक।
  • भवन/मशीन/उपकरण एवं कार्यशील पूँजी हेतु राष्ट्रीयकृत बैंक, RRB, सहकारी बैंक, निजी अनुसूचित बैंक एवं सिडबी द्वारा ऋण उपलब्ध।
  • मशीन/उपकरण (टर्म लोन) का सम्मिलित होना अनिवार्य।

मार्जिन मनी अनुदान

  • सामान्य वर्ग के पुरुष: योजना लागत का 15–25%
  • अन्य सभी वर्गों के पुरुष/महिला, सामान्य वर्ग की महिलाएँ, दिव्यांग आदि: 25–35%
  • ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित
    • निर्माण इकाइयों (25 लाख तक) एवं
    • सेवा इकाइयों (10 लाख तक)
      पर तीन वर्ष तक ब्याज उपादान का लाभ।

आवेदन प्रक्रिया

इच्छुक आवेदक निम्न पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं—
👉 kviconline.gov.in → PMEGP E-Portal
एजेंसी के रूप में KVIB का चयन करें।

अपलोड करने हेतु आवश्यक दस्तावेज़

  • आधार कार्ड
  • फोटो
  • प्रोजेक्ट प्रोफाइल/समरी
  • जाति प्रमाण पत्र
  • जनसंख्या प्रमाण पत्र
  • शैक्षिक/तकनीकी योग्यता प्रमाण पत्र
  • स्कोर कार्ड

अन्य पात्रता

  • आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक हो।
  • उद्योग संचालन, उत्पादन एवं विपणन का पर्याप्त ज्ञान आवश्यक।
  • उद्योग स्थापना के लिए आवश्यक भूमि/भवन उपलब्ध होना चाहिए।



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