शाहजहाँपुर, 15 जनवरी।
महिला कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित पति की मृत्यु उपरान्त निराश्रित महिला पेंशन योजना के तहत जनपद शाहजहाँपुर में बड़ी संख्या में पात्र महिलाओं को राहत मिली है। जिला प्रोबेशन अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि जनपद में कुल 67,246 लाभार्थियों को तृतीय किस्त के रूप में 2076.78 लाख रुपये की धनराशि उनके बैंक खातों में अवमुक्त कर दी गई है।
जिला प्रोबेशन अधिकारी ने बताया कि यह योजना पति की मृत्यु के उपरान्त आर्थिक रूप से असहाय महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से संचालित की जा रही है, जिससे वे सम्मानपूर्वक जीवन यापन कर सकें। सरकार द्वारा पेंशन की धनराशि सीधे लाभार्थियों के खातों में भेजी जाती है, जिससे पारदर्शिता बनी रहे।
उन्होंने बताया कि योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कुछ पात्रताएँ अनिवार्य हैं। आवेदिका उत्तर प्रदेश की स्थायी निवासी हो, उसके पति की मृत्यु हो चुकी हो, उसकी आयु 18 वर्ष से कम न हो तथा परिवार की वार्षिक आय समस्त स्रोतों से 2 लाख रुपये से अधिक न हो। इसके अतिरिक्त आवेदिका को राज्य अथवा केंद्र सरकार की किसी अन्य पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल रहा होना चाहिए।
योजना के लिए आवेदन करते समय आवेदिका को रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो, तहसील द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण पत्र, पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, आधार कार्ड तथा स्वयं का मोबाइल नंबर प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
जिला प्रोबेशन अधिकारी ने पात्र निराश्रित महिलाओं से अपील की है कि यदि वे अभी तक योजना से आच्छादित नहीं हैं तो आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन कर योजना का लाभ उठाएं।
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