शाहजहांपुर। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा परिवहन कर प्रणाली में व्यापक सुधार करते हुए एकमुश्त कर (वन टाइम टैक्स) व्यवस्था लागू कर दी गई है। परिवहन आयुक्त, लखनऊ के निर्देशानुसार यह नई व्यवस्था तकनीकी रूप से वाहन पोर्टल पर लागू हो चुकी है।
नई व्यवस्था का उद्देश्य वाहन स्वामियों को बार-बार कर भुगतान की जटिल प्रक्रिया से राहत देना, कर प्रशासन को सरल बनाना, गैर-परिवहन वाहनों को परिवहन श्रेणी में लाना तथा राजस्व संग्रह को मजबूत करना है।
जारी अधिसूचना के अनुसार विभिन्न वाहनों पर एकमुश्त कर की दरें निर्धारित की गई हैं—
पहले से पंजीकृत वाहनों पर एकमुश्त कर की गणना में प्रत्येक वर्ष के लिए 8% की छूट दी जाएगी, जो अधिकतम 75% तक सीमित रहेगी। वहीं, निजी वाहन को व्यवसायिक वाहन में परिवर्तित कराने पर एक्स-शोरूम मूल्य का अतिरिक्त 2.5% कर देना होगा।
वाहन स्वामियों को इस नई व्यवस्था की जानकारी देने और जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से 20 और 21 फरवरी 2026 को नियामतपुर परिवहन कार्यालय में परिवहन मेले का आयोजन किया जा रहा है।
मेले के दौरान एआरटीओ (प्रशासन) सर्वेश कुमार सिंह, एआरटीओ (प्रवर्तन) हरिओम, विभिन्न डीलरशिप प्रतिनिधियों एवं कार्यालय स्टाफ ने उपस्थित वाहन स्वामियों को नई कर प्रणाली की विस्तृत जानकारी दी। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में आमजन की सहभागिता रही।
परिवहन विभाग ने उम्मीद जताई है कि इस नई व्यवस्था से कर प्रणाली अधिक पारदर्शी और सुगम बनेगी तथा अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकेंगे।
शाहजहांपुर
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