ब्यूरो चीफ: योगेंद्र सिंह यादव, शाहजहांपुर
• शासन ने पुराना आदेश निरस्त कर जारी किया नया शासनादेश
• प्रति जोड़ा अब ₹1,00,000 तक खर्च करेगी सरकार
• आय सीमा ₹2 लाख से बढ़ाकर ₹3 लाख वार्षिक की गई
शाहजहांपुर। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश शासन द्वारा 23 मई 2025 को जारी नवीन शासनादेश के अनुसार योजना की वित्तीय व्यवस्था में बड़ा परिवर्तन किया गया है। यह आदेश पूर्व में जारी सभी आदेशों को निरस्त करते हुए प्रभावी किया गया है।
नए आदेश के अनुसार प्रत्येक विवाह जोड़े पर कुल ₹1,00,000 का व्यय निर्धारित किया गया है, जो निम्नानुसार खर्च किया जाएगा:
- ₹60,000/- की धनराशि कन्या के दाम्पत्य जीवन में खुशहाली एवं गृहस्थी की स्थापना हेतु डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से सीधे बैंक खाते में अंतरित की जाएगी।
- ₹25,000/- मूल्य की वैवाहिक सामग्री दी जाएगी, जिसमें कुल 23 उपहार वस्तुएं वर-वधू को प्रदान की जाएंगी।
- ₹15,000/- कार्यक्रम आयोजन जैसे भोजन, पंडाल, फर्नीचर, पेयजल, विद्युत व्यवस्था आदि पर खर्च किया जाएगा।
इसके अतिरिक्त योजना में शामिल होने के लिए आवेदक के अभिभावक की आय सीमा को ₹2 लाख से बढ़ाकर ₹3 लाख वार्षिक कर दिया गया है, जिससे अब अधिक परिवार इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। अन्य पात्रता की सभी शर्तें पूर्ववत लागू रहेंगी।
जिला समाज कल्याण अधिकारी राजेश कुमार शर्मा ने बताया कि यह योजना न केवल विवाह योग्य जोड़ों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है, बल्कि उनके सामाजिक सम्मान और पारिवारिक स्थायित्व को भी बढ़ावा देती है।
इस योजना के माध्यम से प्रदेश सरकार का उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए सुगम एवं गरिमामयी विवाह समारोह आयोजित कर उन्हें मुख्यधारा से जोड़ना है।
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