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जिला कारागार में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित, प्ली बार्गेनिंग और बंदियों के अधिकारों पर दी गई जानकारी

ब्यूरो चीफ: योगेंद्र सिंह यादव, शाहजहांपुर

शाहजहांपुर, 15 मई 2025। माननीय जनपद न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, श्री विष्णु कुमार शर्मा के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, शाहजहांपुर के तत्वावधान में जिला कारागार शाहजहांपुर में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर की अध्यक्षता श्री ओमप्रकाश मिश्रा (तृतीय), सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा की गई।

शिविर के दौरान श्री मिश्रा ने प्ली बार्गेनिंग प्रक्रिया की विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि यह प्रक्रिया अधिकतम सात वर्ष तक की सजा वाले मामलों में लागू होती है। इसके अंतर्गत आरोपी व्यक्ति जुर्म स्वीकार कर मामले को शीघ्रता से सुलझा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि बंदियों को अपने कानूनी अधिकारों की जानकारी होनी चाहिए तथा वे निःशुल्क विधिक सहायता का भरपूर लाभ उठाएं।

लीगल एड डिफेंस काउंसिल (LADCS) के चीफ श्री दिनेश कुमार मिश्रा ने भी बंदियों को प्ली बार्गेनिंग व बेल प्रक्रिया के बारे में बताया और उच्च न्यायालय में बेल के लिए LADCS की सहायता लेने की जानकारी दी। असिस्टेंट विवेक शर्मा ने बताया कि भारत में प्ली बार्गेनिंग एक वैध और महत्वपूर्ण विधिक प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य न्याय प्रक्रिया को सरल और तेज बनाना है।

कार्यक्रम का संचालन डिप्टी जेलर श्री अनिल विश्वकर्मा द्वारा किया गया, जबकि जेलर श्रीकृष्ण मुरारी गुप्ता ने सभी अधिकारियों और बंदियों का आभार प्रकट किया।

इस अवसर पर श्री अजमल हसन रजा खां (LADCS), जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के वरिष्ठ लिपिक मोहम्मद अफज़ल, डिप्टी जेलर श्री कृष्ण कुमार पांडेय, तथा बंदीगण उपस्थित रहे।

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