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पूर्वदशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति के लिए शासन ने जारी की समय-सारणी, छात्रों को मिलेगा लाभ

 

स्टेट ब्यूरो हेड: योगेंद्र सिंह यादव, उत्तर प्रदेश

शाहजहांपुर, 25 जून 2025।
वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पूर्वदशम (कक्षा 9-10) एवं दशमोत्तर (कक्षा 11-12) छात्रवृत्ति योजनाओं हेतु विस्तृत समय-सारणी जारी कर दी गई है। यह समय-सारणी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों के लिए लागू की गई है। शासनादेश निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्रांक 1044 दिनांक 20 जून, 2025 के माध्यम से निर्गत किया गया है।

प्रमुख बिंदु:
● 1 जुलाई से छात्रवृत्ति प्रक्रिया होगी प्रारंभ
● आवेदन, सत्यापन, संशोधन और पुनः सत्यापन की पूरी तिथियाँ निर्धारित
● छात्रों को ऑनलाइन पंजीकरण व फाइनल प्रिंट निकालकर विद्यालय में जमा करनी होगी हार्डकॉपी
● अंतिम रूप से स्क्रूटनी व धनराशि अंतरण 31 दिसंबर 2025 तक होगा पूर्ण

समय-सारणी का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:

  • विद्यालय मास्टर डाटा तैयार करें: 1 जुलाई से 5 अक्टूबर 2025
  • जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा सत्यापन: 2 जुलाई से 15 अक्टूबर
  • छात्रों द्वारा ऑनलाइन आवेदन: 3 जुलाई से 31 अक्टूबर
  • फाइनल प्रिंट और हार्ड कॉपी जमा: 3 जुलाई से 4 नवंबर
  • विद्यालय द्वारा ऑनलाइन सत्यापन: 3 जुलाई से 6 नवंबर
  • डीआईओएस द्वारा सत्यापन: 7 से 15 नवंबर
  • NIC द्वारा स्क्रूटनी: 7 से 17 नवंबर
  • त्रुटि सुधार हेतु समय: 18 से 23 नवंबर
  • संस्था द्वारा पुनः अग्रसारण: 18 से 26 नवंबर
  • पुनः स्क्रूटनी: 27 नवंबर से 8 दिसंबर
  • जनपदीय समिति द्वारा डाटा लॉक: 18 नवंबर से 24 दिसंबर
  • मांग सृजन: 27 दिसंबर तक
  • धनराशि का अंतरण: 31 दिसंबर 2025 तक

जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, शाहजहांपुर ने समस्त छात्रों, विद्यालयों एवं संबंधित अधिकारियों से अनुरोध किया है कि निर्धारित तिथियों के अनुसार सभी कार्यवाही समयबद्ध ढंग से पूर्ण करें, जिससे छात्रवृत्ति का लाभ समय पर मिल सके।

संलग्न: शासनादेश व शासन पत्र की छायाप्रति

अधिक जानकारी के लिए संबंधित विद्यालय अथवा जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।

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