स्टेट ब्यूरो हेड: योगेंद्र सिंह यादव, उत्तर प्रदेश
शाहजहाँपुर, 23 जुलाई। जनपद में लगने वाले मेलों में झूलों की सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन को लेकर अब जिला प्रशासन ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। जिलाधिकारी धर्मेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा जारी आदेश पत्र संख्या 12.25/ न्याय सहायक/2025 के तहत अब किसी भी मेले में झूले का संचालन सुरक्षा समिति की रिपोर्ट के बिना नहीं हो सकेगा।
क्या है आदेश का मुख्य बिंदु:
- बिना स्ट्रक्चरल, इलेक्ट्रिकल और फायर सेफ्टी रिपोर्ट के नहीं मिलेगा संचालन का अधिकार।
- प्रत्येक झूले की सुरक्षा जांच के लिए समिति गठित की गई है।
- बिना बीमा के किसी भी झूले को अनुमति नहीं मिलेगी।
- हर सप्ताह समिति करेगी दोबारा सुरक्षा जांच, रिपोर्ट देना अनिवार्य।
- उल्लंघन पर संबंधित थाना प्रभारी की जवाबदेही तय होगी।
गठित समिति में ये अधिकारी शामिल हैं:
- संबंधित तहसीलदार – अध्यक्ष
- लोक निर्माण विभाग का सहायक अभियंता – सदस्य
- विद्युत विभाग के एसडीओ – सदस्य
- फायर स्टेशन अधिकारी – सदस्य
- विद्युत सुरक्षा अधिकारी – सदस्य
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि सभी थानाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि झूला संचालक हर सप्ताह समिति से सुरक्षा की जांच रिपोर्ट लेकर प्रस्तुत करें, अन्यथा झूले का संचालन तत्काल बंद कराया जाएगा।
उन्होंने यह भी निर्देशित किया है कि झूला संचालकों द्वारा अपने झूलों का बीमा कराया जाना अनिवार्य है। बिना बीमा और सुरक्षा रिपोर्ट के झूले की अनुमति देना सख्त वर्जित होगा। साथ ही, यदि कोई झूला एक सप्ताह से अधिक चलता है, तो उसके लिए हर सप्ताह नया निरीक्षण और रिपोर्ट अनिवार्य होगी।
यह आदेश जनपद में मेले और उत्सवों के दौरान किसी भी प्रकार की दुर्घटना या अव्यवस्था को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
जिलाधिकारी ने पुलिस एवं संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों से अपील की है कि आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए, ताकि आम जनता की सुरक्षा से कोई समझौता न हो।
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