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शाहजहाँपुर: कीटनाशक विक्रेताओं के लिए जारी हुए सख्त दिशा-निर्देश, उल्लंघन पर लाइसेंस निलंबन व मुकदमा तय

स्टेट ब्यूरो हेड: योगेंद्र सिंह यादव, उत्तर प्रदेश

शाहजहाँपुर, 15 जुलाई 2025 — जनपद के सभी कीटनाशक विक्रेताओं को लेकर जिला कृषि रक्षा अधिकारी संजय कुमार द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देशों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। यह निर्देश कीटनाशी अधिनियम 1968 एवं नियमावली 1971 के प्रावधानों के अंतर्गत जारी किए गए हैं।


निरीक्षण में मिली कमियों को लेकर निर्देश सख्त

प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि अभी तक के निरीक्षण एवं छापों के दौरान अनेक विक्रेताओं की दुकानों पर महत्वपूर्ण दस्तावेजों की कमी, अनियमित रिकॉर्ड, और प्रपत्रों के अभाव जैसी कमियां प्रकाश में आई हैं।

कीटनाशक नियमावली 1971 के नियम 15 और कीटनाशी मूल्य, स्टॉक प्रदर्शन एवं रिपोर्ट प्रेषण आदेश 1986 की धारा 4 के अनुसार कीटनाशक विक्रेताओं को हर बिक्री पर कैश मैमो / क्रेडिट मैमो / पक्की रसीद देना अनिवार्य है, जिसमें निम्न विवरण दर्ज हो:

  • कीटनाशी रसायन का नाम
  • बैच संख्या
  • निर्माण तिथि
  • समाप्ति तिथि
  • विक्रय मूल्य

विक्रेताओं को निर्देशित किया गया कि वे सुनिश्चित करें:

  • स्टॉक पंजिका, भंडार पंजिका, रेट बोर्ड, बिक्री रजिस्टर और कैश मैमो व्यवस्थित रूप से दुकान में उपलब्ध रहें।
  • कीटनाशी लाइसेंस एवं ‘ग्रो सेफ फूड’ अभियान का पोस्टर दुकान पर अनिवार्य रूप से प्रदर्शित किया जाए।
  • केवल उन्हीं कंपनियों के उत्पादों का विक्रय करें, जिनके लिए लाइसेंस पर अनुमति प्राप्त है; किसी अन्य कंपनी का रसायन न बेचा जाए।

किसानों को दी गई चेतावनी और अधिकार

सभी किसान भाइयों से आग्रह किया गया है कि कीटनाशक खरीदते समय पक्की रसीद / कैश मैमो अवश्य प्राप्त करें। यदि कोई विक्रेता ऐसा देने से मना करता है तो किसान विकास भवन स्थित जिला कृषि रक्षा अधिकारी कार्यालय से संपर्क करें।


उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी

यदि भविष्य में निरीक्षण के दौरान नियमों की अनदेखी पाई जाती है, तो संबंधित विक्रेताओं के विरुद्ध:

  • कीटनाशी लाइसेंस का निलंबन/निरस्तीकरण
  • रसायनों की सीलिंग एवं जब्ती
  • विधिक मुकदमा दर्ज
    जैसी कड़ी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित विक्रेता की होगी।

प्रदर्श हेतु अनिवार्य प्रारूप

प्रत्येक कीटनाशक विक्रय केंद्र को नीचे दिए गए प्रारूप को अपने प्रतिष्ठान पर प्रदर्शित करना अनिवार्य किया गया है:

मैसर्स - [प्रतिष्ठान का नाम]  
कीटनाशी विक्रय केंद्र  
कीटनाशी लाइसेंस संख्या - [लाइसेंस नंबर]  
प्रिय किसान बंधु, कीटनाशी रसायन क्रय करते समय अपनी पक्की रसीद / कैश मैमो अवश्य प्राप्त करें।  
प्रोपराइटर - [नाम]  
मोबाइल - [मोबाइल नंबर]  

— संजय कुमार
जिला कृषि रक्षा अधिकारी, शाहजहाँपुर

यह सूचना जनहित में सभी समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराने हेतु जारी की गई है।


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