स्टेट ब्यूरो हेड: योगेंद्र सिंह यादव, उत्तर प्रदेश
शाहजहांपुर, 04 अगस्त। किसानों को राहत देते हुए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब गैर ऋणी किसान 14 अगस्त 2025 तक और ऋणी किसान 30 अगस्त 2025 तक फसल बीमा करा सकते हैं। यह निर्णय अधिक से अधिक कृषकों को योजना से जोड़ने के उद्देश्य से लिया गया है।
गैर ऋणी कृषक आधार कार्ड, स्वप्रमाणित फसल बुवाई का घोषणा पत्र, नवीनतम खतौनी की नकल, बैंक पासबुक (आईएफएससी कोड सहित) की छायाप्रति के साथ अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर या बैंक शाखा में जाकर प्रीमियम जमा कर बीमा करा सकते हैं।
ऋणी कृषकों से अनुरोध किया गया है कि वे अपनी संबंधित बैंक शाखा से संपर्क कर यह सुनिश्चित करें कि उनकी फसल का बीमा किया गया है या नहीं। यदि बीमा नहीं हुआ है, तो नियमानुसार शाखा को सूचित कर तत्काल बीमा कराएं।
धान, मक्का, बाजरा, ज्वार, उर्द, अरहर एवं मिर्च जैसी खरीफ फसलें अधिसूचित की गई हैं जिनका बीमा किया जा सकता है।
किसानों को किसी भी आपदा की स्थिति में 72 घंटे के अंदर सूचना देने की जिम्मेदारी होगी। इसके लिए सरकार ने टोल फ्री नंबर 14447 जारी किया है, जिस पर किसान कॉल कर योजना से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और क्षतिपूर्ति हेतु सूचना दे सकते हैं।
उप कृषि निदेशक पी.के. मिश्र ने जनपद के समस्त कृषकों से अपील की है कि वे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करें और प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा हेतु अपनी फसलों का बीमा अवश्य कराएं।
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