स्टेट ब्यूरो हेड योगेंद्र सिंह यादव उत्तर प्रदेश ✍️
शाहजहाँपुर, 30 सितंबर। जिला मजिस्ट्रेट शाहजहाँपुर के आदेश पर उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम की धारा 14(1) के तहत चार अभियुक्तों की चल-अचल संपत्तियाँ कुर्क की गईं। कुर्क की गई संपत्तियों की कुल अनुमानित कीमत ₹2,16,10,651 (दो करोड़ सोलह लाख दस हजार छह सौ इक्यावन रुपये) आंकी गई है।
कुर्क संपत्तियों का विवरण इस प्रकार है:
ये सभी अभियुक्त थाना सदर बाजार, जनपद शाहजहाँपुर पर दर्ज मुकदमा संख्या 372/2024, धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम में नामजद हैं। इनके विरुद्ध बड़ी संख्या में आपराधिक मुकदमे दर्ज होना पाया गया है।
जिला प्रशासन द्वारा कुर्की की कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित कराई जा रही है।
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