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गैंगस्टर एक्ट के तहत चार आरोपियों की ₹2.16 करोड़ की संपत्ति कुर्क

स्टेट ब्यूरो हेड योगेंद्र सिंह यादव उत्तर प्रदेश ✍️

शाहजहाँपुर, 30 सितंबर। जिला मजिस्ट्रेट शाहजहाँपुर के आदेश पर उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम की धारा 14(1) के तहत चार अभियुक्तों की चल-अचल संपत्तियाँ कुर्क की गईं। कुर्क की गई संपत्तियों की कुल अनुमानित कीमत ₹2,16,10,651 (दो करोड़ सोलह लाख दस हजार छह सौ इक्यावन रुपये) आंकी गई है।

कुर्क संपत्तियों का विवरण इस प्रकार है:

  1. उपेंद्र सिंह पुत्र वेदपाल सिंह, निवासी अली अकबरपुर नवादा थाना जैतीपुर – ₹1,29,67,875 (फ़ॉर्च्यूनर कार + कृषि/आवासीय भूमि)।
  2. सरवन सिंह पुत्र हरीशचंद्र, निवासी अली अकबरपुर नवादा थाना जैतीपुर – ₹47,11,950 (फ़ॉर्च्यूनर कार + कृषि भूमि)।
  3. अरुण प्रताप सिंह पुत्र वेदपाल सिंह, निवासी अली अकबरपुर नवादा थाना जैतीपुर – ₹36,00,000 (फ़ॉर्च्यूनर कार)।
  4. अनूप कुमार उर्फ सोनू पुत्र नक्काराम, निवासी कचनार जना थाना कोतवाली देहात, जनपद सीतापुर – ₹3,30,829 (3 मोटरसाइकिलें)।

ये सभी अभियुक्त थाना सदर बाजार, जनपद शाहजहाँपुर पर दर्ज मुकदमा संख्या 372/2024, धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम में नामजद हैं। इनके विरुद्ध बड़ी संख्या में आपराधिक मुकदमे दर्ज होना पाया गया है।

जिला प्रशासन द्वारा कुर्की की कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित कराई जा रही है।




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