लखनऊ।
प्रदेश में हत्या, बलात्कार और पाक्सो जैसे जघन्य अपराधों के मामलों में अब अपराध स्थल को तत्काल सुरक्षित किया जाएगा। इस बाबत डीजीपी राजीव कृष्ण ने नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है।
यह एसओपी तकनीकी सेवा शाखा के निर्देशन में राजधानी स्थित विधि विज्ञान प्रयोगशाला द्वारा तैयार की गई है। इसके तहत पुलिस अधिकारियों की जिम्मेदारियां तय की गई हैं और लापरवाही बरतने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
एसओपी के अनुसार ऐसे सभी अपराध, जिनमें सात साल से अधिक की सजा का प्रावधान है, मुकदमा दर्ज होने के बाद थाना प्रभारी यह सुनिश्चित करेंगे कि –
डीजीपी ने यह भी स्पष्ट किया है कि घटनास्थल पर पहुंचने वाली फोरेंसिक टीम के पास सभी आवश्यक उपकरण मौजूद होने चाहिए ताकि साक्ष्य को सुरक्षित तरीके से जुटाया जा सके।
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