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नारकोटिक्स विभाग एवं अवैध मदिरा की रोकथाम हेतु जिलाधिकारी ने दिए कड़े निर्देश देशी व विदेशी मदिरा की दुकान पर कम से कम पाँच सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य: जिलाधिकारी


स्टेट ब्यूरो हेड योगेन्द्र सिंह यादव ✍🏻 

शाहजहाँपुर, 14 अक्टूबर 2025।
जिलाधिकारी धर्मेन्द्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभागार में नारकोटिक्स विभाग से संबंधित समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में पुलिस विभाग, आबकारी विभाग एवं औषधि नियंत्रण विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।

बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने विगत माह की कार्यवाहियों की समीक्षा की तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

पुलिस विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि एन.डी.पी.एस. एक्ट के अंतर्गत माह सितम्बर में 4 अभियोग पंजीकृत किए गए हैं, जबकि 1 जनवरी 2025 से 30 सितम्बर 2025 तक कुल 55 अभियोग दर्ज किए जा चुके हैं। इस पर जिलाधिकारी ने संतोष व्यक्त करते हुए निर्देश दिए कि नशे के अवैध व्यापार में लिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध निरंतर अभियान चलाया जाए तथा ऐसी गतिविधियों पर पूर्ण अंकुश लगाया जाए।

आबकारी विभाग की समीक्षा के दौरान निरीक्षक ने बताया कि माह सितम्बर में अवैध मदिरा से संबंधित 180 अभियोग पंजीकृत किए गए हैं और अभियान चलाकर लगभग 3470 किलोग्राम लहन नष्ट कराई गई है। इस पर जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि अवैध शराब निर्माण, बिक्री एवं परिवहन पर सख्त कार्रवाई की जाए।

उन्होंने कहा कि जनपद की प्रत्येक देशी व विदेशी मदिरा की दुकान पर कम से कम पाँच सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य रूप से लगाए जाएँ तथा उनकी कम-से-कम 15 दिनों की रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखी जाए।

औषधि निरीक्षक को निर्देशित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि जिले के सभी मेडिकल स्टोरों का औचक निरीक्षण किया जाए और बिना लाइसेंस अथवा प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

जिलाधिकारी ने सभी विभागों को निर्देश दिए कि वे आपसी समन्वय के साथ नशा-मुक्त समाज की दिशा में संयुक्त रूप से कार्य करें, साथ ही विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में नशा-निवारण से संबंधित जनजागरूकता अभियान को और अधिक प्रभावी बनाया जाए।

बैठक में पुलिस अधीक्षक नगर देवेन्द्र कुमार, आबकारी निरीक्षक सौरभ, औषधि निरीक्षक सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।


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