पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के मार्गदर्शन तथा क्षेत्राधिकारी पुवायाँ के पर्यवेक्षण में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना खुटार पुलिस को बड़ी सफलता प्राप्त हुई है।
दिनांक 10.11.2025 को वादी की तहरीर के आधार पर मु.अ.सं. 484/2025, धारा 3/5/8 उ0प्र0 गोवध निवारण अधिनियम पंजीकृत किया गया था।
अभियोग में वांछित अभियुक्तगण की तलाश में दिनांक 23.11.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना खुटार पुलिस टीम बुझिया–बरकलीगंज जाने वाले कच्चे रास्ते पर पहुँची।
पुलिस टीम को देखकर अभियुक्तों द्वारा दो फायर किए गए, जिस पर पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की गई। मुठभेड़ के दौरान:
घटना का समय 23.45 बजे दर्ज किया गया।
अभियुक्त भूरे खाँ ने पूछताछ में मुकदमा 484/2025 की गोकशी की घटना को स्वीकार किया।
मु.अ.सं. 507/2025
धारा 109(1) BNS एवं 3/25/27 शस्त्र अधिनियम, थाना खुटार, जनपद शाहजहाँपुर
(अधिकारीगण/मीडिया हेतु बिंदुवार सूची—भूरे खां, जावेद उर्फ कारिया व जफर—जैसा आपके ड्राफ्ट में दिया था, वही क्रमवार रखा गया है।)
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