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“कन्या भ्रूण हत्या रोकथाम पर विधिक साक्षरता शिविर आयोजित — PCPNDT एक्ट और POCSO पर विस्तृत जागरूकता”


 स्टेट ब्यूरो हेड योगेन्द्र सिंह यादव ✍🏻 

कलान, शाहजहाँपुर, 21 नवम्बर 2025।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, शाहजहाँपुर के निर्देशन में श्रीमती मिथिलेश कुमारी कन्या इंटर कॉलेज, कलान में Sex Selection and Decline in Child Sex Ratio under PCPNDT Act (कन्या भ्रूण हत्या) विषय पर विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया गया।

कार्यक्रम में माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री ओमप्रकाश मिश्र तृतीय द्वारा कन्या भ्रूण हत्या तथा PCPNDT अधिनियम 1994 पर विस्तृत जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि भ्रूण का लिंग निर्धारण कानूनन अपराध है और इसके लिए कठोर दंड का प्रावधान है। साथ ही उन्होंने POCSO एक्ट के प्रावधानों पर भी विस्तार से चर्चा की।

नगर कलान के चेयरमैन श्री हरनारायण गुप्ता ने भी कन्या भ्रूण हत्या और समाज पर उसके दुष्प्रभावों पर प्रकाश डाला।
थाना प्रभारी कलान श्री प्रभाष चंद्र ने साइबर अपराधों पर जागरूक किया और कहा कि किसी भी अंजान व्यक्ति के साथ OTP साझा न करें, अन्यथा बैंक खाता खाली हो सकता है।

प्राविधिक स्वयंसेवक अनूप कुमार ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दी जाने वाली सहायता एवं सेवाओं के बारे में बच्चों को अवगत कराया।
कार्यक्रम का संचालन श्री मोहम्मद अफज़ल (लिपिक, प्राधिकरण) द्वारा किया गया।
अंत में विद्यालय प्रबंधक श्री राजीव गुप्ता ने सभी अतिथियों एवं प्रतिभागियों का धन्यवाद ज्ञापित किया।

शिविर में उपस्थित:
प्राविधिक स्वयंसेवक राममूर्ति कश्यप, सभासद संदीप गुर्जर, राजस्व निरीक्षक विश्राम सिंह, भूपेंद्र कश्यप, विद्यालय स्टाफ तथा छात्र-छात्राएँ।

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