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रेडक्रॉस को दान की गई वक्फ संपत्ति से अवैध कब्जा हटाने के आदेश, बनेगा ब्लड बैंक

 स्टेट ब्यूरो हेड योगेन्द्र सिंह यादव ✍🏻 

शाहजहाँपुर,
रेडक्रॉस सोसाइटी को दान में दी गई वक्फ संपत्ति पर किए गए अवैध कब्जे के मामले में जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए कब्जा मुक्त कराने के निर्देश जारी किए हैं। जिलाधिकारी उमेश प्रताप सिंह द्वारा नगर मजिस्ट्रेट एवं पुलिस क्षेत्राधिकारी नगर को निर्देशित किया गया है कि वक्फ संपत्ति संख्या 2Ex IInd, मोहल्ला खलीलगर्मी, शाहजहाँपुर को कब्जामुक्त कराकर मुख्य चिकित्साधिकारी को सुपुर्द किया जाए, ताकि वहां रेडक्रॉस सोसाइटी द्वारा ब्लड बैंक की स्थापना की जा सके।

प्रकरण इण्डियन रेडक्रॉस सोसाइटी, शाहजहाँपुर के गैर सरकारी अवैतनिक सचिव डॉ. विजय जौहरी की शिकायत पर संज्ञान में आया। मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय द्वारा प्रेषित पत्र के आधार पर मामले की जांच अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) द्वारा कराई गई, जिसमें स्पष्ट हुआ कि संबंधित भूमि एक वक्फ संपत्ति है, जिसे वर्ष 1937 में रजिस्टर्ड इकरारनामा के माध्यम से रेडक्रॉस सोसाइटी को दान दिया गया था।

जांच में यह भी उल्लेखित किया गया कि उक्त संपत्ति का उद्देश्य जनकल्याण एवं सार्वजनिक हित था तथा इसका प्रयोग केवल परोपकारी कार्यों के लिए किया जाना था। इसके बावजूद मुतवल्ली अली हमजा द्वारा संपत्ति का उपयोग निजी व्यापार के लिए किया जाना नियम विरुद्ध एवं अवैध पाया गया।

जिलाधिकारी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि संबंधित वक्फ संपत्ति को तत्काल मुतवल्ली के कब्जे से मुक्त कराकर मुख्य चिकित्साधिकारी, शाहजहाँपुर को हस्तगत कराया जाए। साथ ही नगर मजिस्ट्रेट एवं पुलिस क्षेत्राधिकारी नगर को आपसी समन्वय से कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

जिला प्रशासन का कहना है कि ब्लड बैंक की स्थापना से जनपदवासियों को स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा लाभ मिलेगा तथा वक्फ संपत्ति का उपयोग उसके मूल उद्देश्य—कार-ए-खैर (पुण्य कार्य)—के अनुरूप हो सकेगा।



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