शाहजहाँपुर, 17 दिसंबर।
थाना रोजा पुलिस टीम ने रंगदारी से संबंधित एक गंभीर मामले का सफल अनावरण करते हुए वांछित अभियुक्ता को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर के निर्देशन, पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के पर्यवेक्षण तथा प्रभारी निरीक्षक थाना रोजा के नेतृत्व में की गई।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, दिनांक 15 दिसंबर 2025 को कैफे संचालक सुनील पुत्र स्व. मेवाराम, निवासी ग्राम बल्लिया, थाना रोजा द्वारा थाना रोजा में लिखित तहरीर दी गई थी। तहरीर में बताया गया कि अभियुक्तों द्वारा उनके कैफे का शीशा तोड़ते हुए मारपीट की गई तथा उनसे ₹50,000 की रंगदारी वसूल की गई। इसके साथ ही ₹1,00,000 की अतिरिक्त मांग करते हुए जान से मारने एवं कैफे बंद कराने की धमकी दी गई।
तहरीर के आधार पर थाना रोजा पर मु0अ0सं0 645/25, धारा 115(2), 308(5), 324(2), 351(3) बीएनएस-2023 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए विशेष पुलिस टीमों का गठन किया गया।
पुलिस टीमों के अथक प्रयासों के परिणामस्वरूप 48 घंटे के भीतर अभियोग का सफल अनावरण करते हुए अभियुक्ता शहाना बेग पुत्री इकबाल बेग, निवासी मोहल्ला तारीन बहादुरगंज, थाना सदर बाजार, शाहजहाँपुर (उम्र लगभग 42 वर्ष) को दिनांक 17 दिसंबर 2025 को समय करीब 16:15 बजे, रोजा बाईपास के निकट पैतापुर जाने वाले मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया।
पूछताछ के दौरान अभियुक्ता ने स्वीकार किया कि वह सोशल मीडिया पर सक्रिय रहती है तथा अपने साथियों के साथ कैफे संचालक पर दबाव बनाकर पैसे वसूलने की योजना बनाई गई थी। अभियुक्ता ने बताया कि रंगदारी की रकम में से उसके हिस्से में ₹10,000 आए थे, जिन्हें वह खर्च कर चुकी है।
गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्ता के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है।
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