जन समस्याओं के त्वरित, प्रभावी एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण तथा प्रमाणपत्रों/चेकों एवं अन्य सुविधाओं के वितरण को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से शासनादेश सं० 609/1-4-12-111बी-4/2012 (राजस्व अनुभाग-4) दिनांक 16 मई, 2012 तथा मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या 1/2017/962/एफ-4-2017-111बी/2012 (राजस्व अनुभाग-4) दिनांक 21.07.2017 के क्रम में तहसील समाधान दिवस के स्थान पर सम्पूर्ण समाधान दिवस आयोजित किए जाने का प्रावधान है।
नवीन शासनादेश के अनुसार अब सम्पूर्ण समाधान दिवस का आयोजन प्रत्येक माह के प्रथम एवं तृतीय शनिवार को किया जाएगा। इन दिवसों में प्राप्त आवेदनों/शिकायतों का समयबद्ध, प्रभावी एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा तथा शिकायतों का प्रभावी अनुश्रवण किया जाएगा।
माह जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एवं जून, 2026 में आयोजित होने वाले प्रथम/तृतीय शनिवार के सम्पूर्ण समाधान दिवस का रोस्टर निर्धारित किया गया है, जिसके अनुसार सम्बन्धित तहसीलों में जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, अपर जिलाधिकारी (प्रशासन/वि०/रा०) एवं सम्बन्धित उप जिलाधिकारी द्वारा कार्यक्रम की अध्यक्षता/उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी।
विशेष सूचना:
दिनांक 03.01.2026 (प्रथम शनिवार) को मौलाना हजरत का जन्मदिवस (सार्वजनिक अवकाश) होने के कारण उक्त तिथि को प्रस्तावित सम्पूर्ण समाधान दिवस दिनांक 05.01.2026 (सोमवार) को आयोजित किया जाएगा।
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