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सम्पूर्ण समाधान दिवस के आयोजन एवं रोस्टर निर्धारण के संबंध में


 स्टेट ब्यूरो हेड योगेन्द्र सिंह यादव ✍🏻 

जन समस्याओं के त्वरित, प्रभावी एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण तथा प्रमाणपत्रों/चेकों एवं अन्य सुविधाओं के वितरण को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से शासनादेश सं० 609/1-4-12-111बी-4/2012 (राजस्व अनुभाग-4) दिनांक 16 मई, 2012 तथा मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या 1/2017/962/एफ-4-2017-111बी/2012 (राजस्व अनुभाग-4) दिनांक 21.07.2017 के क्रम में तहसील समाधान दिवस के स्थान पर सम्पूर्ण समाधान दिवस आयोजित किए जाने का प्रावधान है।

नवीन शासनादेश के अनुसार अब सम्पूर्ण समाधान दिवस का आयोजन प्रत्येक माह के प्रथम एवं तृतीय शनिवार को किया जाएगा। इन दिवसों में प्राप्त आवेदनों/शिकायतों का समयबद्ध, प्रभावी एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा तथा शिकायतों का प्रभावी अनुश्रवण किया जाएगा।

जनवरी से जून, 2026 हेतु सम्पूर्ण समाधान दिवस का रोस्टर

माह जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एवं जून, 2026 में आयोजित होने वाले प्रथम/तृतीय शनिवार के सम्पूर्ण समाधान दिवस का रोस्टर निर्धारित किया गया है, जिसके अनुसार सम्बन्धित तहसीलों में जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, अपर जिलाधिकारी (प्रशासन/वि०/रा०) एवं सम्बन्धित उप जिलाधिकारी द्वारा कार्यक्रम की अध्यक्षता/उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी।

विशेष सूचना:
दिनांक 03.01.2026 (प्रथम शनिवार) को मौलाना हजरत का जन्मदिवस (सार्वजनिक अवकाश) होने के कारण उक्त तिथि को प्रस्तावित सम्पूर्ण समाधान दिवस दिनांक 05.01.2026 (सोमवार) को आयोजित किया जाएगा।

अन्य महत्वपूर्ण निर्देश

  1. वित्तीय साक्षरता अभियान/डिजिटल धन मेला तथा केन्द्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं (जैसे—किसान क्रेडिट कार्ड, स्टैंड-अप इंडिया, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना आदि) का प्रचार-प्रसार एवं ऋण वितरण कैम्पों के माध्यम से सम्पूर्ण समाधान दिवस में किया जाएगा।
  2. उक्त कार्यक्रमों में एकरूपता लाने एवं सफल क्रियान्वयन हेतु मुख्य विकास अधिकारी को जनपद स्तरीय नोडल अधिकारी नामित किया जाता है।
  3. सम्पूर्ण समाधान दिवस की समाप्ति के पश्चात जिला विकास अधिकारी द्वारा चयनित किसी एक ग्राम का निरीक्षण जिलाधिकारी द्वारा किया जाएगा, जिसमें सभी सम्बन्धित अधिकारी अद्यतन सूचनाओं सहित उपस्थित रहेंगे।
  4. समस्त उप जिलाधिकारी अपने-अपने स्तर से तहसील एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की अनिवार्य उपस्थिति सुनिश्चित कराएंगे।
  5. सम्पूर्ण समाधान दिवस की प्रथम/तृतीय शनिवार की सायं तक तथा मासिक सूचना प्रत्येक माह की अंतिम तिथि तक शासनादेश दिनांक 21.07.2017 में निर्धारित प्रारूप पर विविध लिपिक, कलेक्ट्रेट को उपलब्ध कराई जाएगी।
  6. सभी जिला स्तरीय अधिकारियों के अतिरिक्त प्रभागीय निदेशक (वन एवं वन्यजीव), अधीक्षण अभियंता (विद्युत), जिला विकास अधिकारी, परियोजना निदेशक, उप निदेशक (कृषि) आदि की उपस्थिति अनिवार्य रहेगी।


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