लखनऊ, 12 जनवरी 2026।
उत्तर प्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन अनुभाग द्वारा मकर संक्रान्ति पर्व के अवसर पर अवकाश में आंशिक संशोधन किया गया है। शासन द्वारा पूर्व में जारी विज्ञप्ति संख्या 671/तीन-2025-39(2)/2016, दिनांक 17 नवम्बर 2025 के माध्यम से वर्ष 2026 के लिए घोषित अवकाशों की सूची में मकर संक्रान्ति के अवसर पर 14 जनवरी 2026 (बुधवार) को निर्बन्धित अवकाश घोषित किया गया था।
शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि मकर संक्रान्ति के पावन अवसर पर 14 जनवरी 2026 के स्थान पर अब 15 जनवरी 2026 (गुरुवार) को निगोशिएबुल इन्स्ट्रुमेन्ट एक्ट, 1881 के अधीन सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाए।
इस क्रम में सामान्य प्रशासन अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि 15 जनवरी 2026 (गुरुवार) को राज्य भर में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। तदनुसार, सामान्य प्रशासन अनुभाग की पूर्व विज्ञप्ति दिनांक 17 नवम्बर 2025 को इस सीमा तक संशोधित माना जाएगा।
यह आदेश प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी किया गया है तथा इसकी प्रतिलिपि समस्त अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों, विभागाध्यक्षों, मण्डलायुक्तों, जिलाधिकारियों, उच्च न्यायालय, भारतीय रिजर्व बैंक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति सहित संबंधित समस्त कार्यालयों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर दी गई है।
शासन द्वारा निर्देशित किया गया है कि उक्त अवकाश संबंधी निर्णय का व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाए, जिससे सभी संबंधित विभाग, संस्थान एवं आमजन समय से अवगत हो सकें।
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