Breaking News

नए मतदाता फार्म-6 भरते समय रखें विशेष सावधानियाँ: मुख्य निर्वाचन अधिकारी

स्टेट ब्यूरो हेड: योगेंद्र सिंह यादव, उत्तर प्रदेश ✍️

लखनऊ, 24 फरवरी 2026। कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री नवदीप रिणवा ने विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम-2026 के अंतर्गत फार्म-6 भरते समय आवश्यक सावधानियों की जानकारी दी है।

उन्होंने बताया कि नए मतदाता पंजीकरण हेतु फार्म-6 के साथ घोषणा पत्र भरना अनिवार्य है। आवेदन में नाम व पता शुद्ध वर्तनी में, स्पष्ट नवीनतम फोटो तथा वर्तमान मोबाइल नंबर अंकित करना आवश्यक है, ताकि मतदाता फोटो पहचान पत्र त्रुटिरहित बने और मतदान के समय किसी प्रकार की असुविधा न हो।

फोटो संबंधी महत्वपूर्ण निर्देश

मतदाता बनने के लिए ऑनलाइन आवेदन भारत निर्वाचन आयोग के पोर्टल voters.eci.gov.in एवं ECINET ऐप के माध्यम से किया जा सकता है, अथवा फार्म-6 भरकर बीएलओ को भी दिया जा सकता है।

फोटो के लिए निर्धारित मानक इस प्रकार हैं—

  • रंगीन, स्पष्ट और JPEG फार्मेट में अधिकतम 2 MB आकार की फोटो।
  • पासपोर्ट साइज (4.5 सेमी × 3.5 सेमी), जिसमें चेहरे का 75% भाग स्पष्ट दिखे।
  • सादी, हल्के रंग की पृष्ठभूमि।
  • आंखें स्पष्ट दिखाई दें, चश्मे में रिफ्लेक्शन न हो, रंगीन लेंस न हों।
  • भावहीन (सामान्य) चेहरे के साथ कैमरे की ओर सीधे देखते हुए फोटो।

खराब गुणवत्ता की फोटो होने पर भविष्य में पहचान संबंधी समस्या उत्पन्न हो सकती है।

नाम व संबंधी का विवरण

आवेदक को अपना तथा संबंधी (पिता/माता/पति/पत्नी/तृतीय लिंग के मामले में गुरु) का नाम हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में सही-सही भरना चाहिए। केवल एक भाषा में नाम भरने पर स्वतः रूपांतरण से वर्तनी त्रुटि की संभावना रहती है। विवाहित महिला आवेदक प्राथमिकता के आधार पर पति का नाम दर्ज करें।

वर्तमान निवास का पूरा पता अनिवार्य

फार्म-6 में मकान संख्या, गली/मोहल्ला, शहर/गांव, डाकघर, पिनकोड, तहसील, जिला और राज्य का नाम स्पष्ट रूप से अंकित करें। साथ ही निकट के किसी प्रमुख लैंडमार्क का उल्लेख भी करें।

निवास प्रमाण के लिए पानी/बिजली/गैस बिल (कम से कम एक वर्ष पुराना), आधार कार्ड, बैंक/डाकघर पासबुक, पासपोर्ट, भूमि अभिलेख, रजिस्ट्रीकृत किराया/विक्रय विलेख आदि में से किसी एक की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करनी होगी।

सही पिनकोड और मोबाइल नंबर का महत्व

गलत पिनकोड अंकित करने से मतदाता पहचान पत्र पहुंचने में देरी हो सकती है। इसलिए आवेदन करते समय सही पिनकोड अवश्य दर्ज करें।

मोबाइल नंबर दर्ज करने से आवेदक ओटीपी के माध्यम से अपना आवेदन ट्रैक कर सकता है तथा ई-इपिक को पोर्टल या ऐप से आसानी से डाउनलोड कर सकता है।

संशोधन हेतु फार्म-8 भरें

यदि किसी मतदाता के पहचान पत्र में फोटो, पता या अन्य प्रविष्टि में त्रुटि हो तो वह फार्म-8 भरकर बीएलओ को दे सकता है अथवा ऑनलाइन आवेदन कर सकता है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी नागरिकों से अपील की है कि फार्म-6 भरते समय इन निर्देशों का पालन करें, जिससे मतदाता सूची शुद्ध एवं अद्यतन बनी रहे और मतदान के समय किसी प्रकार की असुविधा न हो।

Post a Comment

0 Comments