ब्यूरो रिपोर्ट: रिज़वान अली, लखनऊ ✍️
लखनऊ। उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत एक बड़ी सफलता सामने आई है। थाना काकोरी क्षेत्र से जुड़े एक गंभीर आपराधिक मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए कड़ी सजा सुनाई है।
मामला मुकदमा संख्या 587/2021 से संबंधित है, जिसमें अभियुक्त अनिल द्विवेदी पुत्र राजाराम द्विवेदी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 307, 452, 498ए तथा दहेज निषेध अधिनियम के तहत आरोप लगाए गए थे। पुलिस द्वारा की गई सशक्त विवेचना और अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
इसके साथ ही न्यायालय ने आरोपी पर ₹37,500 का अर्थदंड भी लगाया है। इस मामले में थाना काकोरी के प्रभारी निरीक्षक सतीश राठौर एवं पैरवी करने वाले अधिकारी अजय कुमार की महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिनके प्रयासों से पीड़ित पक्ष को न्याय मिल सका।
उत्तर प्रदेश पुलिस का “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान गंभीर अपराधों में त्वरित और प्रभावी कार्रवाई कर आरोपियों को सजा दिलाने की दिशा में लगातार सफल साबित हो रहा है।
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