मेरठ ब्यूरो रिपोर्ट तशरीफ़ अली शनिवार 28 दिसंबर 2024 को आदरणीय उपनिदेशक पंचायत मेरठ मंडल मेरठ के कुशल मार्गनिर्देशन में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में सुशासन और आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचे पर केंद्रित करने हेतु पड़ी सतत विकास लक्षण का स्थानीयकरण आदि विषयों पर मेरठ के विकास खंड खरखोदा में खंड विकास अधिकारी द्वारा प्रशिक्षण का शुभारंभ किया गया। जिसमें समस्त प्रतिभागियों समस्त ग्राम प्रधानों आदि को माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में
1-उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 15 के अनुसार ग्राम पंचायत के कार्य
2-उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 9516 के प्रावधान अनुसार प्रधान को पद से हटाया जाना 3-ग्राम प्रधान को स्वयं के आयकर रिटर्न दाखिल किए जाने की जानकारी 4-महिला ग्राम प्रधानों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के संबंध में विशेष रूप से जानकारी,
पंचायती राज व्यवस्था, संरचना, ग्राम पंचायत की कार्यप्रणाली (ग्राम पंचायत एवं ग्राम सभा की जानकारी) पंचायत विकास सूचकांक(पीडीआई) सतत विकास लक्ष्यो का स्थानीयकरण (एलएसडीजी) आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचे वाला गांव एवं सुशासन वाला गांव तथा पंचायत की भूमिका आदि विषयों पर मास्टर ट्रेनर प्रवीण कुमार,सुमन उपाध्याय तथा वरिष्ठ फैकल्टी, श्री चरनजीत,डीपीआरसी मेरठ। द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इस दौरान खरखोदा के प्रधान कर मौजूद रहे।
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