1-उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 15 के अनुसार ग्राम पंचायत के कार्य I
2-उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 95(1) (छ)के प्रावधान अनुसार प्रधान को पद से हटाया जाना I
3-ग्राम प्रधान को स्वयं के आयकर रिटर्न दाखिल किए जाने की जानकारी I
4-महिला ग्राम प्रधानों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के संबंध में विशेष रूप से जानकारी I
पंचायती राज व्यवस्था,संरचना, ग्राम पंचायत की कार्यप्रणाली (ग्राम पंचायत एवं ग्राम सभा की जानकारी) पंचायत विकास सूचकांक (पीडीआई) सतत विकास लक्ष्यो का स्थानीयकरण (एलएसडीजी)आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचे वाला गांव एवं सुशासन वाला गांव तथा पंचायत की भूमिका आदि विषयों पर मास्टर ट्रेनर धीरज सीलर,सुशील कुमार शर्मा तथा डॉ.दीपक सिंह, वरिष्ठ फैकल्टी डीपीआरसी हापुड़ द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया गया।
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