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गौवध अधिनियम में वांछित दो अभियुक्त गिरफ्तार

योगेंद्र सिंह यादव, ब्यूरो चीफ, शाहजहांपुर

शाहजहांपुर। जनपद में अपराधियों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना रोजा पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। गौवध अधिनियम के तहत वांछित चल रहे दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर के निर्देश, पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन और क्षेत्राधिकारी सदर के पर्यवेक्षण में, थाना रोजा की पुलिस टीम ने शनिवार को मुखबिर की सूचना पर सीतापुर रोड स्थित टेढ़ी पुलिया के पास से दो वांछित अभियुक्तों को सुबह 11:40 बजे गिरफ्तार किया।

गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान इस प्रकार की गई है:

  1. इमरान खान पुत्र सुल्तान खान, उम्र लगभग 25 वर्ष, निवासी ग्राम बरनई, पोस्ट सरही, थाना रोजा, जनपद शाहजहांपुर, वर्तमान पता ग्राम सैंजना, थाना मंझिला, जनपद हरदोई
  2. तौसिफ पुत्र हनीफ, उम्र लगभग 24 वर्ष, निवासी मोहल्ला खुरमुली, कस्बा व थाना पिहानी, जनपद हरदोई

उक्त दोनों अभियुक्त मु.अ.सं. 215/2025, धारा 3/5 (क)/8, उत्तर प्रदेश गौवध अधिनियम-1955 के तहत वांछित थे। गिरफ्तार कर अभियुक्तों के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए उन्हें मा० न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम में शामिल रहे:

  • प्रभारी निरीक्षक राजीव कुमार
  • उप निरीक्षक सुमित कुमार
  • कांस्टेबल हरवीर सिंह (1497)
  • कांस्टेबल दीप नागर (2528)

थाना रोजा पुलिस की इस कार्यवाही की क्षेत्र में सराहना की जा रही है। यह अभियान भविष्य में भी जारी रहेगा।

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