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गुंडा एक्ट के तहत तीन व्यक्तियों को न्यायालय ने किया थाना पर हाजिर

ब्यूरो चीफ: योगेंद्र सिंह यादव, शाहजहांपुर

शाहजहांपुर — अपर जिलाधिकारी (विधि एवं शांति) शाहजहांपुर के न्यायालय द्वारा गुंडा एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए तीन व्यक्तियों को थाना स्तर पर हाजिरी दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं। यह कार्यवाही जिले की कानून व्यवस्था बनाए रखने और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के उद्देश्य से की गई है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, जिन व्यक्तियों को हाजिरी देने का आदेश दिया गया है, उनके विरुद्ध पूर्व में भी आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहने के आरोप रहे हैं। इन तीनों मामलों में सरकार बनाम आरोपित के रूप में कार्यवाही की गई है।

हाजिरी दर्ज कराने वाले व्यक्तियों के नाम इस प्रकार हैं:

  1. राजवीर पुत्र तौले, निवासी बंहगी खेडा, थाना परौर।
  2. रघुवीर पुत्र तौले, निवासी बंहगी खेडा, थाना परौर।
  3. शत्रुधन प्रसाद पुत्र शिवराम, निवासी सिकन्दपुर कायस्थान, थाना मिर्जापुर।

प्रशासन की ओर से स्पष्ट किया गया है कि गुंडा एक्ट के अंतर्गत चिन्हित व्यक्तियों पर लगातार निगरानी रखी जाएगी और यदि वे पुनः किसी आपराधिक गतिविधि में संलिप्त पाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध और कड़ी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

शासन की मंशा है कि जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखी जाए तथा आमजन भयमुक्त वातावरण में जीवन यापन कर सकें।

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