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🗳️ निर्वाचन व्यय विवरणी न देने पर 127 राजनीतिक दलों को कारण बताओ नोटिस


स्टेट ब्यूरो हेड योगेन्द्र सिंह यादव ✍🏻

23 सितम्बर 2025

उत्तर प्रदेश में पंजीकृत 127 राजनीतिक दलों (RUPP) को मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री नवदीप रिणवा ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

🔹 मुख्य तथ्य

  • इन दलों ने पिछले तीन वित्तीय वर्षों (2021-22, 2022-23, 2023-24) के वार्षिक लेखापरीक्षित खाते निर्धारित समय में प्रस्तुत नहीं किए।
  • वर्ष 2019 से अब तक हुए विभिन्न चुनावों में भाग लेने के बावजूद इन दलों ने निर्धारित अवधि में निर्वाचन व्यय विवरणी दाखिल नहीं की।
  • नियमों के अनुसार विधानसभा चुनाव के बाद 75 दिन और लोकसभा चुनाव के बाद 90 दिन के भीतर व्यय विवरणी देना अनिवार्य है।

🔹 प्रत्यावेदन व सुनवाई

  • सभी दलों के अध्यक्ष/महासचिव को 03 अक्टूबर 2025 तक अपना प्रत्यावेदन, शपथ पत्र व प्रमाण मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश के कार्यालय (विकास भवन, जनपथ मार्केट, लखनऊ) में जमा करना होगा।
  • 06, 07, 08 एवं 09 अक्टूबर 2025 को प्रातः 10 बजे से व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर मिलेगा।

🔹 आगे की कार्रवाई

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया कि तय तिथि तक प्रत्यावेदन न मिलने पर यह माना जाएगा कि दलों के पास कोई स्पष्टीकरण नहीं है। ऐसे मामलों की रिपोर्ट सीधे भारत निर्वाचन आयोग को भेज दी जाएगी।

इन दलों की पूरी सूची उनके नाम और पते सहित भारत निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ.प्र. की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

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