स्टेट ब्यूरो हेड योगेन्द्र सिंह यादव ✍🏻
शाहजहाँपुर, 16 अक्टूबर 2025
किसानों के हित में जिलाधिकारी धर्मेन्द्र प्रताप सिंह ने बड़ा कदम उठाते हुए स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि धान खरीद के दौरान किसी भी प्रकार की “मुद्दत, गर्दा या कैश डिडक्शन (C.D.) कटौती” करने वालों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।
जिलाधिकारी कार्यालय से जारी पत्रांक 1221/जि.वि.अधि./धान खरीद/2025-26 दिनांक 16 अक्टूबर 2025 के माध्यम से जनपद के सभी मंडी सचिवों — पुवायां, रौजा, तिलहर और जलालाबाद — को निर्देश दिए गए हैं कि जिले के सभी आढ़ती एवं राइस मिलर्स को तत्काल चेताया जाए।
📢 जिलाधिकारी के निर्देशों के मुख्य बिंदु —
- किसी भी निजी धान क्रय स्थल पर किसान से तय मूल्य के बाद किसी भी प्रकार की कटौती प्रतिबंधित है।
- सभी आढ़ती एवं मिलर्स अपने प्रतिष्ठान पर यह सूचना प्रदर्शित करें —
“यहाँ पर किसी भी प्रकार की अनियमित कटौती नहीं की जाती है।”
- शासनादेश के विपरीत कार्य करने वाले के विरुद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।
जिलाधिकारी ने कहा कि किसानों के साथ किसी भी प्रकार का शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शासन की मंशा है कि किसानों को उनकी उपज का पूरा मूल्य न्यायपूर्ण और पारदर्शी तरीके से प्राप्त हो।
📎 सूचनार्थ प्रतिलिपि भेजी गई है —
- सम्भागीय खाद्य नियंत्रक, बरेली
- अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) / जिला खरीद अधिकारी, शाहजहाँपुर
- जिला खाद्य विपणन अधिकारी, शाहजहाँपुर
- सहायक आयुक्त एवं निबंधक सहकारिता, शाहजहाँपुर
- समस्त राइस मिलर्स / पार्टनर / प्रोपाइटर, शाहजहाँपुर
इस आदेश के बाद प्रशासन ने सभी मंडी क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाने के निर्देश भी दिए हैं, ताकि किसानों को उनकी फसल का सही दाम बिना किसी कटौती के मिल सके।
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