Hot Posts

6/recent/ticker-posts

शाहजहाँपुर में जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों संग की बैठक, मतदेय स्थल सम्भाजन पर आज सायं तक सुझाव देने की अंतिम तिथि


 स्टेट ब्यूरो हेड योगेन्द्र सिंह यादव ✍🏻 

शाहजहाँपुर, 18 नवंबर 2025।

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में मंगलवार को वीसी कक्ष में जनपद के विभिन्न राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ मतदेय स्थलों के सम्भाजन (Rationalisation) के प्रस्तावों पर महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई।

बैठक में जिलाधिकारी ने सभी राजनीतिक दलों को अवगत कराया कि वे मतदेय स्थलों से संबंधित अपने सुझाव, आपत्ति या परिवर्तन के प्रस्ताव 19 नवंबर 2025 की सायं तक जिला निर्वाचन कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं।

डीएम ने दिए महत्वपूर्ण बिंदु:

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदाताओं को बेहतर सुविधा और सुगम मतदान अनुभव दिलाने के लिए 1200 से अधिक मतदाताओं वाले मतदेय स्थलों का सम्भाजन किया जाएगा।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि—

  • बहुमंज़िली इमारतों, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी, RWA कॉलोनियों में जहाँ भूतल पर सामुदायिक सुविधा उपलब्ध हो, वहाँ नए मतदेय स्थल बनाए जा सकते हैं
  • नगरीय तथा अर्धनगरीय क्षेत्रों में झुग्गी-झोपड़ी समूहों और नई विकसित कॉलोनियों को भी सम्भाजन में शामिल किया जाएगा।
  • एक पोलिंग स्टेशन लोकेशन में मतदाताओं की संख्या संतुलित रहे और किसी भी परिवार को अलग न किया जाए, यह आयोग की प्राथमिकता है।
  • सभी मतदेय स्थलों को रनिंग सीरियल नंबर दिए जाएंगे और नई सूची में कोई भी सहायक (Auxiliary) मतदान केंद्र नहीं रखा जाएगा
  • आयोग ने भवन नामों की शुद्धता पर विशेष जोर देते हुए कहा कि पिछली बार कई जिलों में त्रुटियाँ मिलने के चलते संशोधन करना पड़ा था।

अन्य प्रमुख निर्देश:

  • विशेष परिस्थितियों में 300 से कम मतदाताओं वाले मतदेय स्थल तभी रखे जाएँ, जब उसके स्पष्ट कारण प्रस्ताव में दर्ज हों।
  • नई बसी कॉलोनियों में, जहां नागरिक स्थायी रूप से निवास कर रहे हैं, आवश्यकतानुसार नए मतदान केंद्र स्थापित किए जाएँ।
  • जर्जर और पुराने भवनों में बने मतदान केंद्रों को उसी क्षेत्र में उपलब्ध स्थायी भवन में स्थानांतरित किया जाए।
  • सभी मतदान केंद्र यथासंभव भूतल पर ही बनाए जाएँ।
  • किसी भी राजनैतिक दल या लेबर यूनियन कार्यालय से 200 मीटर की दूरी के भीतर कोई मतदान केंद्र न बने।
  • दुकान, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, व्यक्तिगत सामुदायिक केंद्र, विवाह घर या किसी राजनीतिक व्यक्ति के स्वामित्व वाली इमारत में बने मतदान केंद्रों का स्थानान्तरण किया जाए।
  • मतदेय स्थलों के निर्माण में AMF सुविधाओं (Accessibility for Persons with Disabilities) का विशेष ध्यान रखा जाए।

अधिकारियों की उपस्थिति

बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रशासन रजनीश कुमार मिश्र, नगर मजिस्ट्रेट प्रवेंद्र कुमार, विभिन्न राजनीतिक दलों के पदाधिकारी एवं अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।


Post a Comment

0 Comments