Breaking News

अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की ‘नवीन एकमुश्त समाधान योजना’ लागू, 31 मार्च तक मिलेगा बड़ा ब्याज लाभ


 स्टेट ब्यूरो हेड योगेन्द्र सिंह यादव ✍🏻 

शाहजहाँपुर।

उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड, शाहजहाँपुर द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत ऋण लेने वाले लाभार्थियों को बड़ी राहत देते हुए “नवीन एकमुश्त समाधान योजना (OTS)” लागू की गई है। यह योजना 1 जनवरी 2026 से 31 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगी।

इस योजना के तहत ऐसे सभी ऋण गृहीता, जिन्होंने निगम से ऋण लिया है और जिन पर अभी अवशेष देय या अधिदेय ऋण शेष है, उन्हें विशेष आर्थिक लाभ प्रदान किया जाएगा। योजना के अंतर्गत ऋण स्वीकृति की तिथि से 36 माह से 60 माह तक की अवधि का केवल साधारण ब्याज लिया जाएगा, जबकि शेष अवधि का संपूर्ण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज एवं दंड ब्याज पूर्ण रूप से माफ कर दिया जाएगा।

जिला प्रबंधक राजेश कुमार शर्मा ने बताया कि ऋण गृहीताओं को यह लाभ उनके आवेदन पत्र के आधार पर प्रदान किया जाएगा। ओटीएस का लाभ ऋण खाते में शेष बकाया धनराशि के अनुसार लोन लेजर के आधार पर दिया जाएगा। यदि लाभार्थी 31 मार्च 2026 तक बकाया ऋण राशि जमा कर देते हैं, तो उनसे दंड ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज नहीं लिया जाएगा।

निगम द्वारा अधिक से अधिक पात्र ऋण गृहीताओं से इस योजना का लाभ उठाने की अपील की गई है। शहरी क्षेत्र के लाभार्थी जिला प्रबंधक कार्यालय, उ०प्र० अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि०, शाहजहाँपुर से संपर्क कर सकते हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्र के निवासी अपने संबंधित विकास खंड कार्यालय में खंड विकास अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी अथवा ग्राम विकास अधिकारी से संपर्क कर योजना की विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

यह योजना ऋण गृहीताओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने तथा बकाया ऋण के निस्तारण हेतु एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान कर रही है।



Post a Comment

0 Comments