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डीएम की अध्यक्षता में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (SIR) को लेकर बैठक सम्पन्न ईआरओ–एईआरओ को समयबद्ध व त्रुटिरहित कार्यवाही के निर्देश


स्टेट ब्यूरो हेड योगेन्द्र सिंह यादव ✍🏻 

शाहजहांपुर, 08 जनवरी।
जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) के संबंध में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO) एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (AERO) के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक कलेक्ट्रेट स्थित बिस्मिल सभागार में आयोजित की गई।

बैठक में जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि सभी ईआरओ एवं एईआरओ अपने-अपने लॉगिन पासवर्ड सक्रिय कर तत्काल नोटिस जारी करने की कार्यवाही प्रारंभ करें। उन्होंने कहा कि जिन मतदाताओं की मैपिंग नहीं हुई है, उनके संबंध में नोटिस जारी कर सुनवाई की प्रक्रिया सुनिश्चित की जाए। यह कार्य बीएलओ के माध्यम से तीन दिनों के भीतर पूर्ण किया जाए।


नोटिस तामील व सुनवाई की स्पष्ट समय-सीमा

जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि—

  • नोटिस तामील के पश्चात संबंधित व्यक्ति को कम से कम एक सप्ताह का समय दिया जाए।
  • सुनवाई के लिए एक दिन में 150 से अधिक मामलों की तिथि निर्धारित न की जाए
  • सुनवाई संबंधित विधानसभा क्षेत्र में ही आयोजित की जाए।

उन्होंने बताया कि जनपद में 23 लाख 18 हजार मतदाताओं को गणना प्रपत्र वितरित किए गए थे, जिनमें से 18 लाख 11 हजार प्रपत्र प्राप्त हो चुके हैं। शेष प्रपत्रों के लिए ही नोटिस जारी कर सुनवाई की जाएगी।


सुनवाई के दौरान दस्तावेजों की गहन जांच अनिवार्य

जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सुनवाई के समय यह सुनिश्चित किया जाए कि—

  • संबंधित व्यक्ति भारत में जन्मा हुआ हो,
  • जन्म तिथि एवं जन्म स्थान से संबंधित प्रमाणिक साक्ष्यों की जांच अनिवार्य रूप से की जाए

जन्म तिथि के आधार पर आवश्यक दस्तावेज

01.07.1987 से पूर्व जन्म

  • स्वयं के लिए कोई भी ऐसा अभिलेख जिससे जन्म तिथि एवं जन्म स्थान प्रमाणित हो।

01.07.1987 से 02.12.2004 के मध्य जन्म

  • स्वयं के जन्म तिथि/स्थान से संबंधित कोई अभिलेख
  • माता या पिता के जन्म से संबंधित प्रमाण

02.12.2004 के बाद जन्म

  • स्वयं, पिता एवं माता—तीनों के जन्म से संबंधित प्रमाण प्रस्तुत करना अनिवार्य

यदि माता-पिता में से कोई भारतीय नागरिक नहीं है, तो जन्म के समय के वैध पासपोर्ट एवं वीजा की प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। सभी अभिलेख स्वयं प्रमाणित (Self Attested) होने चाहिए।


मान्य दस्तावेजों की सूची

  • केंद्र/राज्य सरकार या सार्वजनिक उपक्रम द्वारा जारी पहचान पत्र या पेंशन आदेश
  • सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट
  • मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय का शैक्षणिक प्रमाण पत्र
  • स्थायी निवास प्रमाण पत्र
  • ओबीसी/एससी/एसटी या अन्य जाति प्रमाण पत्र
  • राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (जहाँ लागू हो)
  • राज्य/स्थानीय प्राधिकरण द्वारा जारी परिवार रजिस्टर
  • सरकार द्वारा जारी भूमि/मकान आवंटन प्रमाण पत्र

ऑनलाइन सुविधा की जानकारी

जिलाधिकारी ने बताया कि मतदाता https://voters.eci.gov.in/ पर जाकर—

  • विगत विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण की निर्वाचक नामावली में अपना एवं अपने परिजनों का नाम देख सकते हैं,
  • गणना प्रपत्र से संबंधित विवरण उपलब्ध करा सकते हैं।

आवश्यक सहायता के लिए मतदाता अपने संबंधित बूथ लेवल अधिकारी (BLO) से संपर्क कर सकते हैं।


त्रुटिहीन कार्य पर विशेष जोर

जिलाधिकारी ने कहा कि यह कार्य अत्यंत संवेदनशील एवं महत्वपूर्ण है, अतः इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही या त्रुटि स्वीकार्य नहीं होगी। सभी अधिकारी पूर्ण गंभीरता एवं पारदर्शिता के साथ कार्य करें।


उपस्थित अधिकारी

अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) रजनीश कुमार मिश्र, नगर मजिस्ट्रेट प्रवेंद्र कुमार सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।



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