ब्यूरो रिपोर्ट दर्शन गुप्ता लखनऊ ✍️
लखनऊ, 27 फरवरी। उत्तर प्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन अनुभाग द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार होली पर्व के अवसर पर 03 मार्च 2026 (मंगलवार) को भी सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। यह अवकाश निगोशियेबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 के अंतर्गत लागू होगा।
जारी आदेश के मुताबिक पहले से घोषित राजपत्रित अवकाशों में 02 मार्च 2026 को होलिका दहन तथा 04 मार्च 2026 को होली का अवकाश निर्धारित है। अब 03 मार्च को भी अवकाश घोषित किए जाने के बाद लगातार तीन दिन तक सरकारी कार्यालय, संस्थान, बैंक एवं कोषागार बंद रहेंगे।
यह निर्णय सामान्य प्रशासन अनुभाग की पूर्व में जारी अवकाश सूची (दिनांक 17 नवम्बर 2025) में आंशिक संशोधन करते हुए लिया गया है। शासन ने सभी विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों को आदेश का पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं।
शासन के इस निर्णय से प्रदेश भर में होली पर्व के दौरान लोगों को लगातार अवकाश का लाभ मिलेगा और त्योहार को शांतिपूर्ण एवं उत्साहपूर्ण ढंग से मनाने में सुविधा होगी।
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