शाहजहाँपुर।
प्रदेश में जघन्य अपराधों में संलिप्त अपराधियों को कठोर सजा दिलाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के अंतर्गत शाहजहाँपुर पुलिस को एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। पॉक्सो एक्ट के एक आरोपी को माननीय न्यायालय द्वारा 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं कुल 20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है।
यह कार्यवाही पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश श्री राजीव कृष्ण के आदेशानुसार, अपर पुलिस महानिदेशक बरेली जोन श्री रमित शर्मा एवं पुलिस महानिरीक्षक बरेली परिक्षेत्र श्री अजय कुमार साहनी के निर्देशन में की गई। पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर श्री राजेश द्विवेदी के कुशल नेतृत्व में, अपर पुलिस अधीक्षक नगर श्री देवेन्द्र कुमार एवं क्षेत्राधिकारी सदर/पार्टी प्रभारी के पर्यवेक्षण में मॉनीटरिंग सेल, थाना बण्डा पुलिस एवं अभियोजन विभाग के प्रभावी समन्वय से यह सफलता हासिल हुई।
मॉनीटरिंग सेल एवं थाना बण्डा पुलिस द्वारा अभियोजन विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर माननीय न्यायालय एएसजे-42 में साक्षियों की समयबद्ध प्रस्तुतिकरण एवं प्रभावी पैरवी की गई। इसके फलस्वरूप थाना बण्डा क्षेत्र निवासी अभियुक्त बाबूराम पुत्र खेमकरन, निवासी इन्दलपुर, थाना बण्डा, जनपद शाहजहाँपुर को वादी की नाबालिग पुत्री के साथ बलात्कार के मामले में दोषी ठहराया गया।
मामले का विवरण:
मु0अ0सं0 364/2022, धारा 376 भादवि व पॉक्सो/डीपी एक्ट, थाना बण्डा, जनपद शाहजहाँपुर।
माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 20,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।
शाहजहाँपुर पुलिस द्वारा की गई यह कार्यवाही समाज में कानून का भय स्थापित करने और पीड़ितों को न्याय दिलाने की दिशा में एक सशक्त एवं सराहनीय कदम मानी जा रही है।
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