स्टेट ब्यूरो हेड: योगेंद्र सिंह यादव, उत्तर प्रदेश ✍️
उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने भाड़े या पारिश्रमिक पर संचालित दोपहिया मोटर साइकिल, तिपहिया मोटर कैब, मैक्सी कैब, निर्माण उपस्कर वाहन, माल वाहन और सार्वजनिक सेवायान आदि के लिए एक बारीय कर (One Time Tax) लागू किया है। यह योजना राज्य सरकार के द्वारा मोटरयान कराधान अधिनियम, 1997 की धारा 4 (1क) एवं 4 (2) में संशोधन के तहत लाई गई है।
इस योजना का उद्देश्य वाहन स्वामियों को बार-बार भुगतान की प्रक्रिया से राहत देना, कर प्रशासन को सरल बनाना और गैर-परिवहन वाहनों को परिवहन वाहनों में परिवर्तित करना है। इस व्यवस्था के तहत वाहन पोर्टल पर सभी सुविधाएँ तकनीकी रूप से लाइव कर दी गई हैं।
एक बारीय कर की दरें इस प्रकार हैं:
पूर्व में पंजीकृत वाहनों पर एक बारीय कर की गणना में आठ प्रतिशत की छूट दी जाएगी, लेकिन यह छूट 75% से अधिक नहीं होगी। यदि कोई वाहन पहले निजी वाहन के रूप में पंजीकृत है और व्यवसायिक वाहन के रूप में पृष्ठांकित करना चाहता है, तो केवल एक्स-शोरूम मूल्य का 2.5% अतिरिक्त कर देना होगा।
शाहजहाँपुर में परिवहन मेला:
प्रदेश सरकार की इस जनहितकारी योजना के तहत वाहन स्वामियों को जागरूक करने हेतु 20 और 21 फरवरी 2026 को प्रातः 11 बजे उपसम्भागीय परिवहन कार्यालय, नियामतपुर, शाहजहाँपुर में परिवहन मेला आयोजित किया जा रहा है। मेले में उपस्थित होकर वाहन स्वामी योजना की विस्तृत जानकारी प्राप्त कर इसका लाभ उठा सकते हैं।
संपर्क एवं जानकारी:
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), शाहजहाँपुर
पत्रांक: 3321/प्रेस विज्ञप्ति/परिवहन मेला/2026
दिनांक: 18 फरवरी 2026
प्रतिलिपि:
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