स्टेट ब्यूरो हेड योगेंद्र सिंह यादव उत्तर प्रदेश ✍️
शाहजहाँपुर। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के अंतर्गत शाहजहाँपुर पुलिस एवं अभियोजन विभाग के संयुक्त प्रयास से एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।
प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप माननीय न्यायालय द्वारा थाना कटरा जनपद शाहजहाँपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 166/2021 धारा 363/366/376/420/468/471 भादवि व 1/4 पॉक्सो एक्ट के मामले में आरोपी सुरजीत पुत्र ताराचन्द्र निवासी ग्राम समधाना थाना कटरा को दोषी करार दिया गया।
न्यायालय ने आरोपी को वादी की नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर भगाने एवं दुष्कर्म करने के आरोप में 20 वर्ष के कठोर कारावास तथा 35 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
मामले में थाना कटरा के पैरोकार मु0आ0 महेश कुमार एवं एडीजीसी शाहजहाँपुर श्री संजीव कुमार सिंह द्वारा प्रभावी पैरवी की गई, जिसके परिणामस्वरूप आरोपी को सजा दिलाई जा सकी।
Sach Ki Awaz Web News एक स्वतंत्र और विश्वसनीय डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म है, जो निष्पक्ष, सटीक और तेज़ खबरें पाठकों तक पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा उद्देश्य समाज से जुड़े हर महत्वपूर्ण मुद्दे को बिना किसी पक्षपात के उजागर करना और जनता की आवाज़ को मजबूती से प्रस्तुत करना है। हमारी टीम जमीनी स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक की खबरों को सत्यापन के साथ प्रकाशित करती है, ताकि आपको मिले भरोसेमंद और प्रभावशाली जानकारी—सबसे पहले।
0 Comments