शाहजहांपुर। खाद्य तथा रसद विभाग, उत्तर प्रदेश के निर्देशानुसार जनपद में माह फरवरी 2026 के सापेक्ष खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण 08 फरवरी से 26 फरवरी 2026 के बीच कराया जाएगा। यह व्यवस्था राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के अंतर्गत गरीब लाभार्थियों के आर्थिक बोझ को कम करने और राष्ट्रीय एकरूपता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लागू की गई है, जिसके तहत जनवरी 2024 से पाँच वर्षों तक अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है।
जिला पूर्ति अधिकारी शाहजहांपुर ने बताया कि इस वितरण में अंत्योदय कार्डधारकों को प्रति कार्ड 11 किलोग्राम गेहूं, 14 किलोग्राम चावल और 10 किलोग्राम बाजरा (कुल 35 किलोग्राम) निःशुल्क दिया जाएगा। वहीं पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को प्रति यूनिट 2 किलोग्राम गेहूं, 2 किलोग्राम बाजरा और 1 किलोग्राम चावल (कुल 5 किलोग्राम) मुफ्त उपलब्ध कराया जाएगा।
खाद्यान्न वितरण की सुविधा पोर्टेबिलिटी प्रणाली के माध्यम से भी रहेगी, जिससे लाभार्थी किसी भी उचित दर दुकान से राशन प्राप्त कर सकेंगे। जिन लाभार्थियों का अंगूठा ई-पॉस मशीन पर सत्यापित नहीं हो पा रहा है, उन्हें मोबाइल ओटीपी सत्यापन के जरिए 26 फरवरी को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा।
इस अवधि में जनपद के 37,841 अंत्योदय कार्डधारक तथा 5,49,731 पात्र गृहस्थी कार्डधारक लाभान्वित होंगे। जिला पूर्ति अधिकारी ने सभी पात्र लाभार्थियों से अपील की है कि वे निर्धारित तिथि के भीतर अपने संबंधित या निकटवर्ती उचित दर विक्रेता से निःशुल्क खाद्यान्न अवश्य प्राप्त कर लें।
लखनऊ
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