स्टेट ब्यूरो हेड: योगेंद्र सिंह यादव, उत्तर प्रदेश ✍️
शाहजहांपुर, 17 फरवरी। जिलाधिकारी धर्मेन्द्र प्रताप सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि एन्युटी भुगतान हेतु पात्र जनपद की समस्त धार्मिक संस्थाएं, जो जनपद के एन्युटी रजिस्टर में दर्ज हैं तथा राजस्व परिषद स्तर से डीबीटी प्रणाली के अंतर्गत एन्युटी प्राप्त करना चाहती हैं, वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशन की तिथि से अगले दो सप्ताह के भीतर अपने दावे एवं अद्यतन विवरण प्रस्तुत करें।
उन्होंने बताया कि संस्थाओं को अपना इच्छा पत्र, बैंक खाता विवरण (कैंसिल चेक/पासबुक की प्रमाणित छायाप्रति) तथा संस्था का पूर्ण विवरण जिलाधिकारी कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।
निर्धारित अवधि के भीतर दावा प्रस्तुत न करने की स्थिति में यह माना जाएगा कि संबंधित धार्मिक संस्था एन्युटी प्राप्त करने की इच्छुक नहीं है और उसकी सूचना शून्य मानी जाएगी।
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