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ऑपरेशन कन्विक्शन: गैंगस्टर एक्ट के दोषी को 3 वर्ष का कारावास, ₹5 हजार का अर्थदंड

 

स्टेट ब्यूरो हेड योगेंद्र सिंह यादव, उत्तर प्रदेश ✍️

शाहजहाँपुर, 21 जुलाई। उत्तर प्रदेश पुलिस के ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत शाहजहाँपुर पुलिस, मॉनीटरिंग सेल एवं अभियोजन विभाग की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में न्यायालय ने आरोपी को 3 वर्ष के कठोर कारावास एवं ₹5,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

पुलिस के अनुसार, यह मामला थाना कलान में वर्ष 2010 में दर्ज मुकदमा संख्या 53/2010 से संबंधित है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपी मुख्तयार शाह पुत्र दिलावर शाह, निवासी ग्राम उमराह, थाना कांट, जनपद शाहजहाँपुर, पर संगठित गिरोह का सदस्य रहकर गंभीर आपराधिक गतिविधियों के माध्यम से समाज में भय एवं आतंक का माहौल पैदा कर आर्थिक एवं भौतिक लाभ प्राप्त करने का आरोप था।

मॉनीटरिंग सेल, थाना कलान पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी और साक्ष्यों के प्रस्तुतीकरण के बाद माननीय एडीजे-05 न्यायालय ने आरोपी को गैंगस्टर एक्ट की धारा 2/3 के तहत दोषी ठहराते हुए 3 वर्ष के कठोर कारावास तथा ₹5,000 के अर्थदंड से दंडित किया।

शाहजहाँपुर पुलिस ने बताया कि जनपद में गंभीर अपराधों में दोषियों को शीघ्र एवं कठोर सजा दिलाने के उद्देश्य से ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत लगातार प्रभावी पैरवी की जा रही है, जिससे अपराधियों के विरुद्ध न्यायिक कार्रवाई को मजबूती मिल रही है।

नोट: यह समाचार न्यायालय द्वारा सुनाए गए निर्णय एवं पुलिस की आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति पर आधारित है।

— सच की आवाज़ वेब न्यूज़

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