
स्टेट ब्यूरो हेड : योगेन्द्र सिंह यादव✍️
शाहजहाँपुर। अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में थाना बण्डा पुलिस को एक अहम सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने मुकदमा अपराध संख्या 396/2025 में वांछित चल रहे अभियुक्त को मुखबिर की सूचना पर दबोच लिया।
घटना का विवरण
12 अगस्त 2025 को ग्राम सैदापुर डावचार निवासी वादी अरविन्द पुत्र विमलेश ने थाना बण्डा में लिखित तहरीर देकर आरोप लगाया था कि अभियुक्त ने उसके साथ और उसके परिवारजनों के साथ गाली-गलौज की, लाठी-डंडों से हमला किया और जान से मारने की धमकी दी। इस मामले में पुलिस ने धारा 115(2)/118(1)/352/351(2) BNS के तहत मुकदमा पंजीकृत किया।
जांच के दौरान संकलित साक्ष्यों के आधार पर मुकदमे में धारा 109(1) BNS की वृद्धि की गई और अभियुक्त की तलाश शुरू की गई।
पुलिस की कार्रवाई
अपराधियों की धरपकड़ के लिए पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर के निर्देश, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी पुवायां के मार्गदर्शन में प्रभारी निरीक्षक बण्डा श्री प्रदीप कुमार राय के नेतृत्व में लगातार छापेमारी की जा रही थी।
इसी क्रम में 13 अगस्त 2025 को मुखबिर ने पुलिस को सूचना दी कि अभियुक्त पुवायां रोड पर जोगा सिंह पेट्रोल पंप के पास मौजूद है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घेराबंदी कर अभियुक्त को सुबह 11:45 बजे गिरफ्तार कर लिया।
गिरफ्तार अभियुक्त
नाम: सर्वेश पुत्र नन्हेलाल
उम्र: लगभग 32 वर्ष
निवासी: ग्राम सैदापुर डेबचट, थाना बण्डा, जनपद शाहजहाँपुर
आपराधिक इतिहास
मुकदमा अपराध संख्या 396/25, धारा 109(1)/115(2)/118(1)/352/351(2) BNS, थाना बण्डा
गिरफ्तारी का स्थान व समय
स्थान: पुवायां रोड, जोगा सिंह पेट्रोल पंप के पास
तारीख: 13 अगस्त 2025
समय: सुबह 11:45 बजे
गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम
1. श्री प्रदीप कुमार राय — प्रभारी निरीक्षक, थाना बण्डा
2. व0उ0नि0 विनित कुमार — थाना बण्डा
3. हे0का0 आजाद निषाद जरनैल — थाना बण्डा
पुलिस ने अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्रवाई पूरी कर न्यायालय में पेश करने की तैयारी शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
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