सम्भागीय परिवहन कार्यालय, शाहजहांपुर की ओर से जिले में 1 से 30 सितम्बर 2025 तक विशेष अभियान “नो हेलमेट, नो फ्यूल” चलाया जाएगा। इस सम्बन्ध में शनिवार को नवीन कलेक्ट्रेट सभागार में अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई।
बैठक में ए०आर०टी०ओ० ने जानकारी दी कि केन्द्रीय मोटर यान अधिनियम-1988 की धारा 129 एवं उ०प्र० मोटरयान नियमावली 1988 के तहत दोपहिया वाहन चालकों और सवारियों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य है। इसका उल्लंघन करने पर चालान व जुर्माने का प्रावधान है।
अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) ने निर्देश दिए कि 1 सितम्बर से जिले के सभी पेट्रोल पम्प पर बिना हेलमेट वाहन चालकों को पेट्रोल न दिया जाए। साथ ही सभी पम्प पर सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य रूप से चालू रहने चाहिए ताकि किसी भी विवाद की स्थिति में फुटेज का इस्तेमाल किया जा सके।
पेट्रोल पम्प संचालकों ने आश्वासन दिया कि वे अभियान में प्रशासन का पूरा सहयोग करेंगे और बिना हेलमेट चालकों पर यदि प्रशासन चालान करता है, तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी।
बैठक में क्षेत्राधिकारी (यातायात) श्री संजय कुमार सिंह, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) श्री सर्वेश कुमार सिंह, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी श्रीमती रूचि मिश्रा, यातायात उप निरीक्षक श्री विनय कुमार पाण्डेय सहित लगभग 17 पेट्रोल पम्प स्वामी एवं प्रबन्धक उपस्थित रहे।
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