स्टेट ब्यूरो हेड योगेन्द्र सिंह यादव ✍🏻
शाहजहांपुर, 11 अक्टूबर 2025
अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत कोतवाली पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस टीम ने जिला बदर घोषित अपराधी अनुज सिंह को जनपद की सीमा में समय अवधि समाप्त होने से पूर्व पुनः पाए जाने पर गिरफ्तार किया है।
जानकारी के अनुसार, शाहजहांपुर पुलिस अधीक्षक के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक नगर के मार्गदर्शन तथा क्षेत्राधिकारी नगर के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक अश्वनी कुमार सिंह के नेतृत्व में कोतवाली पुलिस टीम ने यह कार्रवाई की।
शनिवार को मुखबिर की सूचना पर काशीराम पुलिया से 200 कदम पोस्टमार्टम हाउस रोड की ओर, पुलिस ने अनुज सिंह (25 वर्ष) पुत्र बृजमोहन सिंह, निवासी मोहल्ला आनन्दपुरम, थाना कोतवाली को गिरफ्तार किया।
अभियुक्त को पूर्व में 04 अगस्त 2025 को गुंडा नियंत्रण अधिनियम की धारा 3(1) के अंतर्गत मा० न्यायालय, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व मण्डल बरेली द्वारा जिला बदर किया गया था। बावजूद इसके, वह अवधि समाप्त होने से पहले जनपद की सीमा में पुनः पाया गया।
इस पर थाना कोतवाली में मु.अ.सं. 429/2025, धारा 3/10 उ.प्र. गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।
गौरतलब है कि अनुज सिंह पूर्व में भी 23 सितंबर 2025 को जिला बदर आदेश का उल्लंघन करते हुए पकड़ा गया था, जिसके विरुद्ध मु.अ.सं. 411/2025 दर्ज कर जेल भेजा गया था।
गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:
- नाम: अनुज सिंह
- पिता का नाम: बृजमोहन सिंह
- उम्र: लगभग 25 वर्ष
- निवास: मोहल्ला आनन्दपुरम, थाना कोतवाली, जनपद शाहजहांपुर
अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:
- मु.अ.सं. 237/2021 – धारा 147, 148, 149, 307, 504, 506 भादवि
- मु.अ.सं. 53/2024 – धारा 366 भादवि
- मु.अ.सं. 139/2024 – धारा 336, 353, 504 भादवि व 2/3 जुआ अधिनियम
- मु.अ.सं. 172/2024 – धारा 3/25 आर्म्स एक्ट
- मु.अ.सं. 82/2025 – धारा 115(2)/142/351(3)
- मु.अ.सं. 710/2024 – धारा 303(2)/317(2)/351(3) बीएनएस
- मु.अ.सं. 295/2025 – धारा 312/313 बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट
- मु.अ.सं. 656/2020 – धारा 307, 504, 506 भादवि
- मु.अ.सं. 411/2025 – धारा 3/10 उ.प्र. गुंडा नियंत्रण अधिनियम
गिरफ्तारी टीम:
- प्र.नि. अश्वनी कुमार सिंह
- उ.नि. सुशांत रावत
- का. अनिकेत कुमार (1745)
- का. गवेन्द्र (2722)
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