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पराली/गन्ना पत्ती जलाने पर सख्त कार्रवाई एवं जुर्माना


स्टेट ब्यूरो हेड योगेन्द्र सिंह यादव ✍🏻 

जनपद में पराली/गन्ना पत्ती जलाने की घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से प्रशासन ने कठोर कदम उठाए हैं। अब पराली जलाने पर पहले की तुलना में अधिक जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही, पराली या गन्ना पत्ती जलाने वाले कृषकों के लिए गन्ने का सट्टा निरस्त करने एवं लेवी पर धान क्रय से प्रतिबंधित करने का प्रावधान किया गया है।

जनपद में अब तक 06 पराली जलने की घटनाओं की सूचना सेटेलाइट के माध्यम से मिली है। इन घटनाओं में शामिल कृषक:

  • तहसील जलालाबाद, ग्राम उमरसड़: श्री नरेश पाल चौहान
  • तहसील सदर, ग्राम चांदापुर: श्री राम लड़ैते (परागू)

इन पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया और गन्ने का सट्टा निरस्त करते हुए लेवी पर धान क्रय से प्रतिबंधित किया गया।

जुर्माने की दर:

  • 2 एकड़ तक जमीन पर: ₹5,000
  • 2 से 5 एकड़ जमीन पर: ₹10,000
  • 5 एकड़ से अधिक जमीन पर: ₹30,000

अन्य निर्देश:

  • पराली जलाने वाले कृषकों पर शासन द्वारा जुर्माना के साथ विधिक कार्यवाही की जाएगी।
  • बिना एसएमएस कम्बाइनों को चलते हुए सीज किया जाएगा।
  • पराली जलाने वाले कृषकों को शासन स्तर से मिलने वाले सरकारी लाभ रोकने के निर्देश जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिए गए हैं।
  • कृषक पराली को एकत्रित कर बी डी ओ के माध्यम से गौशालाओं को भेज सकते हैं।




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