स्टेट ब्यूरो हेड योगेन्द्र सिंह यादव ✍🏻
शाहजहाँपुर: आगामी त्यौहारों एवं आयोजनों के दौरान जनपद में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट धर्मेन्द्र प्रताप सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा (Section 144 जैसी व्यवस्था) लागू करने के आदेश जारी किए हैं। यह आदेश 13 नवंबर 2025 से 9 जनवरी 2026 तक प्रभावी रहेगा।
आदेश के अनुसार, जनपद शाहजहाँपुर की सीमा के भीतर निवास करने वाले एवं आने-जाने वाले सभी व्यक्तियों पर कई तरह के प्रतिबंध लागू किए गए हैं। यह कदम आगामी पर्व—गुरु तेग बहादुर शहीद दिवस (24 नवम्बर), शहीद दिवस (19 दिसम्बर), क्रिसमस (25 दिसम्बर), नववर्ष (31 दिसम्बर-1 जनवरी) एवं हजरत अली जन्मदिवस (3 जनवरी)—के दौरान संभावित साम्प्रदायिक तनाव या अव्यवस्था की आशंका को देखते हुए उठाया गया है।
🔸 डीएम के आदेश के प्रमुख बिंदु:
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बिना अनुमति के कोई भी व्यक्ति आग्नेयास्त्र, धारदार हथियार या लाठी लेकर नहीं चलेगा।
(विकलांग या वृद्धजन, जो लाठी का सहारा लेते हैं, अपवाद रहेंगे।) -
बिना अनुमति किसी भी ध्वनि विस्तारक यंत्र (लाउडस्पीकर) का प्रयोग नहीं किया जाएगा।
रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। -
किसी भी स्थान पर 5 से अधिक व्यक्तियों का बिना अनुमति एकत्र होना प्रतिबंधित।
(धार्मिक आयोजनों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।) -
कोई भी व्यक्ति साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले भाषण, नारे, पोस्टर या सोशल मीडिया पोस्ट नहीं करेगा।
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सोशल मीडिया पर भ्रामक या उत्तेजनात्मक संदेश, वीडियो, ऑडियो आदि साझा करना प्रतिबंधित रहेगा।
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नववर्ष के अवसर पर होटल, रेस्टोरेंट, क्लब या रिज़ॉर्ट में कार्यक्रम आयोजित करने से पहले अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
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हर्ष फायरिंग (फायरिंग इन सेलेब्रेशन) पूर्ण रूप से प्रतिबंधित की गई है।
सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार ज्वलनशील व विस्फोटक आतिशबाजी पर भी रोक लगाई गई है। -
किसी भी प्रकार की सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुँचाना या हिंसक गतिविधि करना दंडनीय अपराध माना जाएगा।
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महिलाओं के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ या अपराध की स्थिति में तत्काल कार्रवाई की जाएगी।
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धर्म, मजहब या जातीय भावनाओं को भड़काने वाले पोस्टर, भाषण या प्रतीक प्रदर्शन पर रोक।
🔸 अवधि और अनुपालन:
यह आदेश 13 नवम्बर 2025 से 9 जनवरी 2026 तक प्रभावी रहेगा।
उल्लंघन की स्थिति में संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा 223 (पूर्व भा.दं.सं. की धारा 188) के अंतर्गत दंडनीय कार्रवाई की जाएगी।
डीएम ने सभी नगर मजिस्ट्रेट, उप जिला मजिस्ट्रेट, क्षेत्राधिकारी व थाना प्रभारी को आदेश के कड़ाई से अनुपालन के निर्देश दिए हैं। आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार समाचार पत्रों, सरकारी व गैर-सरकारी माध्यमों से कराया जाएगा।

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