स्टेट ब्यूरो हेड योगेन्द्र सिंह यादव ✍🏻
शाहजहांपुर, 29 दिसंबर 2025
बाल विवाह मुक्त भारत एवं सुशासन सप्ताह – प्रशासन गांव की ओर थीम के अंतर्गत सोमवार को नगर संसाधन केंद्र किला शाहजहांपुर स्थित ई-पायनियर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सेंटर में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन जिलाधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी के निर्देश तथा जिला प्रोबेशन अधिकारी श्री गौरव मिश्रा के कुशल मार्गदर्शन में महिला कल्याण विभाग द्वारा किया गया।
कार्यक्रम में चाइल्ड हेल्पलाइन के परियोजना समन्वयक श्री विनय कुमार शर्मा ने बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के प्रावधानों की जानकारी देते हुए बताया कि बाल विवाह बच्चों के शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक विकास को प्रभावित करता है। उन्होंने कहा कि 18 वर्ष से कम उम्र में विवाह करने वाली बालिकाओं के घरेलू हिंसा का शिकार होने की आशंका अधिक रहती है तथा उनकी शिक्षा भी बाधित होती है। बाल विवाह एक दंडनीय अपराध है, जिसके अंतर्गत दोषी पाए जाने पर एक लाख रुपये तक का जुर्माना एवं दो वर्ष तक का कठोर कारावास अथवा दोनों का प्रावधान है। उन्होंने स्पष्ट किया कि विवाह की न्यूनतम आयु बालिकाओं के लिए 18 वर्ष एवं बालकों के लिए 21 वर्ष निर्धारित है।
इस अवसर पर उपस्थित सभी लोगों को बाल विवाह मुक्त भारत की शपथ दिलाई गई। प्रतिभागियों ने अपने परिवार, पड़ोस और समुदाय में बाल विवाह रोकने तथा किसी भी प्रयास की सूचना संबंधित विभागों को देने का संकल्प लिया।
इसी क्रम में जिला मिशन कोऑर्डिनेटर श्रीमती अमृता दीक्षित ने सुशासन सप्ताह के अंतर्गत बच्चों एवं महिलाओं की समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया। उन्होंने जरूरतमंद बच्चों एवं निराश्रित महिलाओं को विभिन्न सरकारी योजनाओं से जोड़ने हेतु ऑनलाइन आवेदन कराने के निर्देश दिए तथा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वन स्टॉप सेंटर, बाल सेवा योजना, स्पॉन्सरशिप योजना, 181 महिला हेल्पलाइन, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना एवं निराश्रित महिला पेंशन योजना की जानकारी दी।
कार्यक्रम में चाइल्ड हेल्पलाइन के सुपरवाइजर सुधीर कुमार, संस्थान के शिक्षकगण एवं बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।


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