शाहजहाँपुर।
थाना कलान पुलिस टीम ने पॉक्सो एक्ट से संबंधित एक गंभीर अभियोग में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार अपराध नियंत्रण, वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं जनपद में कानून-व्यवस्था सुदृढ़ बनाए रखने हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत की गई। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी जलालाबाद के निर्देशन में कार्रवाई की गई।
पुलिस के अनुसार दिनांक 29 दिसंबर 2025 को वादी श्री जसवीर पुत्र बादशाह वर्मा, निवासी ग्राम पुन्नीनगला, थाना कलान द्वारा अपनी नाबालिग पुत्री को अज्ञात अभियुक्त द्वारा बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के संबंध में प्रार्थना पत्र दिया गया था। प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना कलान पर मु0अ0सं0 400/2025 धारा 137(2) बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।
विवेचना के दौरान दिनांक 11 जनवरी 2026 को पुलिस द्वारा अपहृता को सकुशल बरामद कर उसके धारा 180 बीएनएसएस के अंतर्गत बयान दर्ज किए गए। पीड़िता के बयान एवं शैक्षिक प्रमाण-पत्रों के आधार पर मुकदमे में धारा 87, 65(1) बीएनएस तथा 3/4(2)/5(L)/6 पॉक्सो एक्ट की बढ़ोत्तरी की गई। विवेचना के दौरान अभियुक्त के रूप में रंजीत पुत्र देव सिंह, उम्र लगभग 21 वर्ष, निवासी ग्राम पुन्नीनगला, थाना कलान का नाम प्रकाश में आया।
वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु गठित पुलिस टीम द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे थे। इसी क्रम में मुखबिर की सूचना पर आज दिनांक 13 जनवरी 2026 को प्रातः लगभग 10:05 बजे थाना कलान पुलिस टीम ने ग्राम रुकनपुर पुल के पास से अभियुक्त रंजीत पुत्र देव सिंह को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही पूर्ण कर उसे माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।
गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:
रंजीत पुत्र देव सिंह, निवासी ग्राम पुन्नीनगला, थाना कलान, जनपद शाहजहाँपुर, उम्र लगभग 21 वर्ष।
गिरफ्तारी का स्थान व समय:
ग्राम रुकनपुर पुल के पास, थाना कलान क्षेत्र, दिनांक 13.01.2026, समय लगभग 10:05 बजे।
पंजीकृत अभियोग:
मु0अ0सं0 400/2025, धारा 137(2), 87, 65(1) बीएनएस व 3/4(2)/5(L)/6 पॉक्सो एक्ट, थाना कलान, जनपद शाहजहाँपुर।
गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:
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