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कोहरे में सुरक्षित ड्राइविंग को लेकर परिवहन विभाग की अपील, वाहन चालकों के लिए जारी की गईं जरूरी सावधानियां


 स्टेट ब्यूरो हेड योगेन्द्र सिंह यादव ✍🏻 

शाहजहांपुर, 06 जनवरी 2026:

घने कोहरे को दृष्टिगत रखते हुए सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं यातायात सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन/प्रवर्तन), शाहजहांपुर द्वारा वाहन चालकों के लिए आवश्यक सावधानियों से संबंधित दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। परिवहन विभाग ने जनपद के सभी वाहन चालकों से अपील की है कि कोहरे की स्थिति में वाहन चलाते समय विशेष सतर्कता बरतें और यातायात नियमों का पालन करें।

परिवहन विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार वाहन चालक धीमी गति से वाहन चलाएं तथा अपनी लेन में ही रहें। वाहन की हेडलाइट लो बीम पर रखें और शून्य दृश्यता की स्थिति में सड़क पर बनी सफेद पेंटेड लेन मार्किंग का सहारा लेकर वाहन चलाएं। कोहरे में फॉग लाइट एवं डी-फॉगर का प्रयोग करना आवश्यक बताया गया है। इसके साथ ही वाहन के वाइपर चालू हालत में रखें तथा विंडशील्ड और खिड़की के शीशे साफ रखें।

वाहन मोड़ते समय कम से कम 10 सेकेंड पूर्व बाएं या दाएं इंडिकेटर का प्रयोग करने, एक वाहन से दूसरे वाहन के बीच पर्याप्त दूरी बनाए रखने तथा व्यवसायिक वाहनों व ट्रैक्टर-ट्रॉलियों में मानक के अनुसार रेट्रो-रिफ्लेक्टिव टेप लगवाने की भी अपील की गई है। किसी भी आपात स्थिति में 112 एवं 108 टोल फ्री नंबर पर संपर्क करने के निर्देश दिए गए हैं।


वहीं ‘क्या न करें’ के अंतर्गत परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि कोहरे में तेज गति से वाहन न चलाएं और ओवरटेकिंग से बचें। हेडलाइट को हाई बीम पर जलाकर वाहन न चलाएं। कोहरे के दौरान वाहन का म्यूजिक बंद रखें और मोबाइल फोन का प्रयोग न करें, जिससे अन्य वाहनों का हॉर्न सुनाई दे सके। पार्किंग अथवा चिन्हित स्थलों के अलावा कहीं भी वाहन न रोकें तथा नींद, थकान या नशे की स्थिति में वाहन चलाने से पूर्णतः बचें।

परिवहन विभाग ने आमजन से अपील की है कि इन सावधानियों का पालन कर स्वयं सुरक्षित रहें और दूसरों की सुरक्षा सुनिश्चित करें, जिससे कोहरे के दौरान होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके।

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