विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण–2026 के अंतर्गत फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों का आलेख्य प्रकाशन, मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को वितरित की गई मतदाता सूची


 स्टेट ब्यूरो हेड योगेन्द्र सिंह यादव ✍🏻 

शाहजहांपुर, 06 जनवरी 2026:

जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण–2026 के क्रम में कलेक्ट्रेट स्थित बिस्मिल सभागार में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों की उपस्थिति में बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान जनपद के समस्त विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों का आलेख्य प्रकाशन किया गया तथा उपस्थित मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को मतदाता सूची की प्रतियां वितरित की गईं।

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अर्हता तिथि 01.01.2026 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण 04.11.2025 से 26.12.2025 तक घर-घर गणना के माध्यम से संपन्न कराया गया। उक्त प्रक्रिया के उपरांत आज दिनांक 06.01.2026 को फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों का आलेख्य प्रकाशन किया गया।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों को अवगत कराया कि जिन नागरिकों की आयु 01 जनवरी 2026 को 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी है, वे मतदाता सूची में नाम जुड़वाने हेतु फॉर्म-6 घोषणा पत्र के साथ अपने संबंधित बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) अथवा मतदाता पंजीकरण केंद्र पर आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों द्वारा नियुक्त बूथ लेवल एजेंटों के माध्यम से भी फॉर्म-6 उपलब्ध कराए जाएंगे तथा प्राप्त आवेदनों की सूचना प्रतिदिन सायं 6:00 बजे तक भारत निर्वाचन आयोग को प्रेषित की जाएगी।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया कि विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण के दौरान अनुपस्थित, शिफ्टेड अथवा अन्य कारणों से त्रुटिवश जिन मतदाताओं का नाम सूची से हट गया है, वे भी फॉर्म-6 भरकर पुनः अपना नाम शामिल करा सकते हैं। यदि किसी मतदाता का नाम त्रुटिपूर्ण दर्ज है तो वह फॉर्म-8 के माध्यम से संशोधन करा सकता है। वहीं मृतक, डुप्लीकेट अथवा स्थायी रूप से स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाने हेतु बीएलओ द्वारा फॉर्म-7 भरकर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

उन्होंने बताया कि नो-मैपिंग डाटा से संबंधित नोटिस जारी करने की प्रक्रिया 06 जनवरी 2026 से प्रारंभ हो चुकी है, जो 06 फरवरी 2026 तक चलेगी। मतदाता सूची में नाम जोड़ने, संशोधन अथवा अन्य सेवाओं के लिए भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट voters.eci.gov.in पर मोबाइल नंबर के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन एवं फार्म डाउनलोड की सुविधा उपलब्ध है।

इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन रजनीश कुमार मिश्र सहित विभिन्न मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के पदाधिकारी उपस्थित रहे।

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